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शब्द · पैसे की बुनियाद✓ स्रोत से जाँचा · 26 Oct 2026

Customs Duty (सीमा शुल्क)

सीमा शुल्क · भारत में आने वाले (import) और भारत से बाहर जाने वाले (export) माल पर लगने वाली duty

एक लाइन में

Customs Duty यानी सीमा शुल्क वह duty है, जो भारत में बाहर से आने वाले (import) और भारत से बाहर जाने वाले (export) माल पर Customs Act, 1962 के तहत लगती है। इसकी दरें Customs Tariff Act, 1975 की Schedules में लिखी होती हैं, और इसकी वसूली के मामले CBIC देखता है।

क़ानूनCustoms Act, 1962धारा 12; दरें Customs Tariff Act, 1975 में
किस परimport और exportधारा 12(1)
कौन देखता हैCBICDepartment of Revenue, वित्त मंत्रालय
कमाई (BE 2026-27)₹2,71,200 करोड़Receipt Budget 2026-27 का अनुमान

मतलब

Customs Duty यानी सीमा शुल्क। Customs Act, 1962 की धारा 12(1) के मुताबिक customs duties भारत में import होने वाले और भारत से export होने वाले माल पर, Customs Tariff Act, 1975 (या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून) में तय दरों पर लगती हैं।[1] इन दरों के लिए Customs Tariff Act की दो Schedules हैं: First Schedule और Second Schedule।[2] Receipt Budget 2026-27 के मुताबिक First Schedule की दरों पर लगने वाली duty को आम तौर पर Basic Customs Duty (BCD) कहा जाता है, और export duty कुछ चीज़ों पर Second Schedule की दरों पर लगती है।[6]

Department of Revenue के मुताबिक Customs Duty, GST और दूसरे indirect taxes की levy और वसूली के मामले CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) देखता है।[5] संविधान में "Duties of customs including export duties" Union List की entry 83 है।[4]

माल customs से कैसे निकलता है

धारा 47(1) के proviso के मुताबिक Central Government notification से कुछ class के importers को duty बाद में चुकाने (deferred payment) की छूट दे सकती है।

रोज़ की ज़िंदगी का उदाहरण

उदाहरण (समझाने के लिए): मान लीजिए रमेश की खिलौनों की दुकान है और वह विदेश से ₹1,00,000 के खिलौने मँगाते हैं। माल बंदरगाह पर आता है, तो रमेश को customs के सामने bill of entry देनी होती है। अगर उन खिलौनों पर (मान लीजिए) 10% Basic Customs Duty हो, तो उन्हें ₹10,000 duty चुकानी होगी। Duty और charges चुकाने पर (और माल prohibited न हो तो) customs अधिकारी माल को बाज़ार में ले जाने के लिए clear करता है। इसके अलावा import पर आम तौर पर IGST भी अलग से लगता है। (दर और आँकड़े सिर्फ़ समझाने के लिए हैं; खिलौनों की असली दर Customs Tariff और लागू notification से ही पता चलेगी।)

क़ानून में क्या लिखा है

  • Import और export का मतलब: Customs Act की धारा 2(23) के मुताबिक import का मतलब है भारत के बाहर की जगह से भारत में लाना, और धारा 2(18) के मुताबिक export का मतलब है भारत से बाहर की जगह पर ले जाना। धारा 2(27) के मुताबिक "India" में भारत के territorial waters भी शामिल हैं।[1]
  • Duty किस पर (धारा 12): Customs Tariff Act या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून में तय दरों पर, भारत में import होने वाले या भारत से export होने वाले माल पर; सिवाय उसके, जो इस Act या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून में अलग से कहा गया हो। धारा 12(2) के मुताबिक यह नियम सरकार के माल पर भी उसी तरह लागू है।[1]
  • छूट (धारा 25(1)): Central Government, अगर जनहित में ज़रूरी समझे, तो Official Gazette में notification से किसी माल को customs duty से पूरी या आंशिक छूट दे सकती है, बिना शर्त या शर्तों के साथ।[1]
  • Import पर IGST: Customs Tariff Act की धारा 3(7) के मुताबिक import किए गए माल पर, इसके अलावा, IGST Act की धारा 5 वाली दर से integrated tax लगता है।[2] IGST Act की धारा 5(1) का proviso कहता है कि यह tax उस समय वसूला जाता है, जब धारा 12 के तहत customs duty लगती है; यह उन goods पर लागू नहीं, जिन्हें सरकार GST Council की सिफ़ारिश पर notify करे।[3]

सरकार की कमाई

Receipt Budget 2026-27 के Abstract of Receipts में Customs की पंक्ति (राज्यों का हिस्सा घटाने से पहले):[6]

  • 2024-25 (Actuals): ₹2,33,201.10 करोड़
  • 2025-26 (Budget Estimate): ₹2,40,000 करोड़
  • 2025-26 (Revised Estimate): ₹2,58,290 करोड़
  • 2026-27 (Budget Estimate): ₹2,71,200 करोड़

ये फ़रवरी 2026 के Budget के आँकड़े हैं; 2026-27 का असली आँकड़ा साल ख़त्म होने के बाद आएगा।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"Customs duty सिर्फ़ import पर लगती है।"
✓ सचनहीं। Customs Act की धारा 12(1) के मुताबिक duties of customs भारत में import होने वाले और भारत से export होने वाले, दोनों तरह के माल पर लगती हैं।[1] Receipt Budget 2026-27 के मुताबिक export duty कुछ चीज़ों (certain items) पर Customs Tariff Act की Second Schedule की दरों से लगती है।[6]
✕ ग़लतफ़हमी"Customs duty और GST एक ही चीज़ है।"
✓ सचनहीं। Customs duty Customs Act, 1962 की धारा 12 के तहत लगती है।[1] Import किए गए माल पर integrated tax (IGST) इसके अलावा ('in addition') Customs Tariff Act की धारा 3(7) के तहत लगता है।[2] IGST Act की धारा 5(1) के proviso के मुताबिक import पर IGST धारा 3 के हिसाब से उसी समय वसूला जाता है, जब धारा 12 के तहत customs duty लगती है; यह उन goods पर नहीं, जिन्हें सरकार GST Council की सिफ़ारिश पर notify करे।[3]
✕ ग़लतफ़हमी"Tariff में जो दर लिखी है, हर बार वही पूरी दर लगती है।"
✓ सचज़रूरी नहीं। Customs Act की धारा 25(1) के तहत Central Government, जनहित में ज़रूरी समझे तो, notification से किसी माल को duty से पूरी या आंशिक छूट दे सकती है, बिना शर्त या शर्तों के साथ।[1] Receipt Budget 2026-27 के मुताबिक ऐसे notifications की दरों को "effective rates" और Tariff Act की दरों को "tariff rates" कहा जाता है।[6]
✕ ग़लतफ़हमी"सरकार का अपना माल हो तो customs duty नहीं लगती।"
✓ सचनहीं। धारा 12(2) के मुताबिक धारा 12(1) सरकार के माल पर भी वैसे ही लागू होती है, जैसे ग़ैर-सरकारी माल पर।[1]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: Customs Act, 1962 की धारा 12 — import और export, दोनों पर duty; दरें Customs Tariff Act, 1975 की First और Second Schedule में (BCD — First Schedule की दरें; export duty — Second Schedule की दरें); धारा 25(1) — छूट के notifications ("effective rates"); import पर IGST — Customs Tariff Act की धारा 3(7); वसूली — CBIC; संविधान — Union List की entry 83; Customs से कमाई BE 2026-27 ₹2,71,200 करोड़। इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।[1][2][3][4][5][6]

सवाल-जवाब

Customs duty की दर कहाँ लिखी होती है?Customs Tariff Act, 1975 की धारा 2 के मुताबिक Customs Act, 1962 के तहत लगने वाली customs duties की दरें इस Act की First और Second Schedules में दी गई हैं।[2] Receipt Budget 2026-27 के मुताबिक First Schedule की दरों पर लगने वाली duty को आम तौर पर Basic Customs Duty (BCD) कहा जाता है।[6]
Customs duty कौन वसूलता है?Department of Revenue (वित्त मंत्रालय) के मुताबिक GST, Customs Duty, Central Excise duties और दूसरे indirect taxes की levy और वसूली के मामले Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के दायरे में आते हैं।[5]
Customs पर क़ानून कौन बना सकता है?संविधान की Seventh Schedule की List I (Union List) की entry 83 है: "Duties of customs including export duties." अनुच्छेद 246(1) के मुताबिक Union List के विषयों पर क़ानून बनाने का अनन्य (exclusive) अधिकार संसद के पास है।[4]
सरकार को customs से कितनी कमाई होती है?Receipt Budget 2026-27 के Abstract of Receipts के मुताबिक Customs से कमाई 2024-25 में ₹2,33,201.10 करोड़ (Actuals) रही; 2025-26 का Revised Estimate ₹2,58,290 करोड़ और 2026-27 का Budget Estimate ₹2,71,200 करोड़ है। ये आँकड़े राज्यों का हिस्सा घटाने से पहले के (gross) हैं।[6]
Import किया गया माल बाज़ार में कब जा सकता है?धारा 46(1) के मुताबिक importer (transit या transhipment वाले माल को छोड़कर) proper officer के सामने home consumption या warehousing के लिए bill of entry पेश करता है। धारा 47(1) के मुताबिक जब proper officer संतुष्ट हो कि माल prohibited नहीं है और importer ने तय import duty (अगर कोई हो) और charges चुका दिए हैं, तब वह home consumption के लिए clearance का आदेश दे सकता है।[1]

जुड़े शब्द

स्रोत

  1. India Code — The Customs Act, 1962 (Act No. 52 of 1962; "As on the 25th August, 2026" वाला पाठ; धारा 2, 12, 25, 46 और 47) (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 13 दिस 1962किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • धारा 2(15), 2(18), 2(23), 2(27)"duty" = इस Act के तहत customs duty; export = भारत से बाहर ले जाना; import = बाहर से भारत में लाना; India में territorial waters शामिल
    • धारा 12(1)"Except as otherwise provided in this Act, or any other law for the time being in force" — Customs Tariff Act या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून की दरों पर, goods imported into, or exported from, India पर duties of customs
    • धारा 12(2)धारा 12(1) सरकार के माल पर भी लागू (Act 30 of 1963 से)
    • धारा 25(1)जनहित में ज़रूरी हो तो Official Gazette में notification से, बिना शर्त या शर्तों के साथ, duty से पूरी या आंशिक छूट
    • धारा 46(1), 47(1) और उसका proviso46(1): transit/transhipment वाले माल को छोड़कर importer, proper officer को home consumption या warehousing की bill of entry देता है; 47(1): माल prohibited न हो और import duty व charges चुका दिए गए हों, तो clearance का आदेश; proviso: notification से कुछ class के importers को deferred payment
  2. India Code — The Customs Tariff Act, 1975 (Act No. 51 of 1975; प्रति पर "Last Updated: 08-05-2023"; धारा 2 और 3(7)) (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 18 अग 1975 · लागू: 02 अग 1976किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • धारा 2customs duties की दरें First और Second Schedules में
    • धारा 3(7)imported article पर, इसके अलावा, IGST Act की धारा 5 वाली दर से integrated tax
  3. India Code — The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 13 of 2017; "As on 1st September, 2026" वाला पाठ; धारा 5(1) का proviso) (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗जारी: 12 अप्रैल 2017किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • धारा 5(1) का provisoimport पर IGST Customs Tariff Act की धारा 3 के हिसाब से, उस समय जब धारा 12 के तहत customs duty लगती है; GST Council की सिफ़ारिश पर सरकार द्वारा notify किए गए goods को छोड़कर
  4. India Code — The Constitution of India (May 2022 का diglot संस्करण; अनुच्छेद 246(1) और Seventh Schedule, List I, entry 83) (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Seventh Schedule, List I (Union List), entry 83"Duties of customs including export duties."
    • अनुच्छेद 246(1)List I के विषयों पर क़ानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को
    • संस्करणIndia Code पर मिला सबसे नया English संस्करण May 2022 का (105वें संशोधन, 2021 तक)
  5. Department of Revenue, वित्त मंत्रालय — About the Department (पन्ने पर "Last updated on : 5 October, 2026") (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पहला पैराग्राफ़GST, Customs Duty, Central Excise duties और दूसरे Indirect taxes की levy और वसूली CBIC के दायरे में
  6. वित्त मंत्रालय (Budget Division) — Receipt Budget 2026-2027 (फ़रवरी 2026) (26 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पन्ना 1, Abstract of Receipts, 'Customs' की पंक्तिActuals 2024-25: 233201.10; BE 2025-26: 240000.00; RE 2025-26: 258290.00; BE 2026-27: 271200.00 (₹ करोड़)
    • पन्ना 5, note 5 (Customs)RE 2025-26 ₹2,58,290 करोड़, BE 2025-26 ₹2,40,000 करोड़, BE 2026-27 ₹2,71,200 करोड़
    • पन्ना 50, Statement of Revenue Impact of Tax Incentives for Customs Duty, पहला पैराFirst Schedule की दरों वाली duty "commonly referred to as Basic Customs Duty - BCD"; export duty certain items पर Second Schedule से
    • पन्ना 50, पैरा 2.1Tariff Act की दरें "tariff rates"; धारा 25(1) के notifications की कम दरें "effective rates"

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। India Code पर Customs Act, 1962 (25 अगस्त 2026 तक का पाठ), Customs Tariff Act, 1975, IGST Act, 2017 (1 सितंबर 2026 तक का पाठ) और संविधान की Seventh Schedule से धाराएँ मिलाईं; Department of Revenue के पन्ने से CBIC की भूमिका; आँकड़े Receipt Budget 2026-27 से।

पन्ना बना: 26 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 26 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/customs-duty/ · आख़िरी जाँच: 26 अक्तू 2026
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