Goods and Services Tax · माल और सेवाओं की सप्लाई पर लगने वाला कर
एक लाइन में
GST (Goods and Services Tax) माल (goods) और सेवाओं (services) की सप्लाई पर लगने वाला कर है। एक ही राज्य के अंदर की सप्लाई पर केंद्र का CGST और राज्य का State tax (SGST) लगता है, और दूसरे राज्य में सप्लाई पर integrated tax (IGST)। दरें GST Council की सिफ़ारिश पर notify होती हैं।
केंद्रीय क़ानूनCGST Act, 2017Act No. 12, 12.4.2017
CGST की अधिकतम दर20%धारा 9(1)
दरें कौन तयGST Council की सिफ़ारिशसरकार notify करती है
GST Councilअनुच्छेद 279Aसंविधान; धारा 2(36)
1मतलब
GST यानी Goods and Services Tax (वस्तु एवं सेवा कर)। CGST Act, 2017 की धारा 9 के मुताबिक राज्य के अंदर (intra-State) माल या सेवाओं की सप्लाई पर केंद्र 'central goods and services tax' लगाता है, GST Council की सिफ़ारिश पर notify दरों से, जो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकतीं।[1]
2GST कैसे लगता है
व्यापारी ने माल / सेवा बेचीसप्लाई
intra-State→
राज्य के अंदरCGST + SGST
inter-State→
दूसरे राज्य मेंIGST
धारा 2(62), 2(63) के मुताबिक व्यापारी ने अपनी ख़रीद पर जो GST दिया (input tax), उसका credit (input tax credit) उसे नियमों के मुताबिक मिल सकता है।
3आम ग़लतफ़हमी
✕ ग़लतफ़हमी"GST सिर्फ़ केंद्र सरकार का कर है।"
✓ सचनहीं। CGST Act के मुताबिक केंद्र का central tax (धारा 9) है, और State tax राज्य के GST क़ानून से लगता है (धारा 2(104)); दूसरे राज्य की सप्लाई पर integrated tax (धारा 2(58))।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Petrol-diesel पर GST पहले से लगता है।"
✓ सचनहीं। धारा 9(2) के मुताबिक petroleum crude, diesel, petrol, natural gas और aviation turbine fuel पर central tax उस तारीख़ से लगेगा, जो सरकार GST Council की सिफ़ारिश पर notify करे।[1]
4परीक्षा के लिए
याद रखने लायक़: CGST Act, 2017 (Act No. 12); CGST धारा 9, अधिकतम 20%; Council अनुच्छेद 279A; intra-State = CGST + SGST, inter-State = IGST; reverse charge धारा 9(3); petroleum पर बाद में।[1] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।
5सवाल-जवाब
GST आसान भाषा में क्या है?आप जो सामान ख़रीदते हैं या सेवा लेते हैं, उसकी सप्लाई पर लगने वाला कर। बेचने वाला इसे वसूलकर सरकार को जमा करता है। (समझाने का उदाहरण।)[1]
Reverse charge क्या है?धारा 9(3) के मुताबिक कुछ notify की गई सप्लाई में tax बेचने वाला नहीं, बल्कि ख़रीदने वाला (recipient) भरता है।[1]
शराब पर GST?धारा 9(1) के मुताबिक मानव उपभोग वाली शराब (alcoholic liquor) की सप्लाई पर central tax नहीं लगता।[1]
GST Council क्या है?CGST Act की धारा 2(36) के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत बनी Goods and Services Tax Council। धारा 9 के मुताबिक दरें इसी की सिफ़ारिश पर notify होती हैं।[1]