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शब्द · बैंकिंग✓ स्रोत से जाँचा · 7 Oct 2026

Apostille

वह certificate, जो किसी public document के origin को प्रमाणित करता है

एक लाइन में

Apostille वह certificate है, जो किसी public document (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु का certificate) के origin को प्रमाणित करता है। यह उन दस्तावेज़ों के लिए है, जो Hague Apostille Convention के एक सदस्य देश में जारी हुए हों और दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल होने हों। भारत में यह काम विदेश मंत्रालय (MEA) करता है; MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है।

सदस्य देश के apostilled दस्तावेज़ परऔर attestation नहींभारत में legalised दस्तावेज़ माना जाना चाहिए
MEA की fee₹50हर apostille sticker पर
भारत Convention का सदस्य2005 से5 अक्टूबर 1961 का Hague Convention
दस्तावेज़ जमा होते हैंAgency के पासMEA सीधे लोगों से नहीं लेता

मतलब

Apostille वह certificate है, जो किसी public document के origin को प्रमाणित करता है, जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु का certificate, अदालत का फ़ैसला, किसी register का extract या notary का attestation।[2]

यह उसी दस्तावेज़ के लिए जारी हो सकता है, जो Hague Apostille Convention के एक सदस्य देश में जारी हुआ हो और दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल होना हो। भारत में यह काम विदेश मंत्रालय (MEA) करता है।[2]

भारत 2005 से 5 अक्टूबर 1961 के इस Hague Convention का सदस्य है।[1]

Apostille और normal attestation

  • Apostille: Convention के सभी सदस्य देशों में माना जाता है।[1]
  • Normal attestation: उन देशों के लिए, जो Convention के सदस्य नहीं हैं और जहाँ Apostille नहीं माना जाता।[1]
  • किन दस्तावेज़ों पर: निजी दस्तावेज़, जैसे जन्म, मृत्यु या विवाह का certificate, Affidavit, Power of Attorney; और पढ़ाई के दस्तावेज़, जैसे degree, diploma, matriculation और secondary स्तर के certificate।[1]
  • MEA किस बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेता: मंत्रालय दस्तावेज़ को राज्य सरकार, केंद्र-शासित प्रदेश या Chamber of Commerce के तय अधिकारियों के दस्तख़त के आधार पर legalise करता है; दस्तावेज़ में लिखी बातों की ज़िम्मेदारी वह नहीं लेता।[1]

Apostille कैसे होता है

यह रास्ता उन दस्तावेज़ों का है, जो e-Sanad में नहीं आते। e-Sanad, भारतीय नागरिकों के दस्तावेज़ों की जाँच और attestation की MEA की e-service है।

  • e-Sanad: यह भारतीय नागरिकों के दस्तावेज़ों की जाँच और attestation की MEA की e-service है।[1]
  • बाक़ी दस्तावेज़, तीन कदम: पहले दस्तावेज़ का authentication (Regional Authentication Centres); फिर उसे authorised outsourced service provider के पास जमा करना; और फिर उसी agency से apostilled दस्तावेज़ वापस लेना।[1]
  • MEA सीधे नहीं लेता: जुलाई 2012 से मंत्रालय लोगों से सीधे कोई दस्तावेज़ नहीं लेता।[1]
  • क्या जमा होता है: original दस्तावेज़ या उसकी true copy, साथ में दस्तावेज़ की एक photocopy और आवेदक के passport की एक photocopy। मंत्रालय photocopies को legalise नहीं करता।[1]
  • कहाँ: 1 जनवरी 2019 से यह सेवा 16 शहरों के Branch Secretariats और RPOs में है: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Chandigarh, Cochin, New Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panaji, Jaipur, Patna और Thiruvananthapuram।[1]
  • ख़र्च: MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है। Outsourced agency हर दस्तावेज़ पर ₹84 service charge और हर पन्ने पर ₹3 scanning charge लेती है। Normal attestation में MEA की कोई fee नहीं है।[1]

भारत में और bank में

  • विदेश का apostilled दस्तावेज़: किसी सदस्य देश के apostilled दस्तावेज़ को भारत में इस्तेमाल के लिए और किसी attestation या legalisation की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए; उसे भारत में सभी कामों के लिए legalised दस्तावेज़ माना जाना चाहिए।[1]
  • विदेश में हुई मृत्यु: ग्राहक की मृत्यु भारत के बाहर हुई हो, तो bank मृत्यु के प्रमाण की वह original certified copy मानता है, जो उसी देश में तय तरीक़ों में से किसी एक से प्रमाणित हो। Apostilled होना इनमें से एक तरीक़ा है; Notary Public से प्रमाणित कराना दूसरा।[2]

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"Apostille हर देश में चलता है।"
✓ सचनहीं। Apostille सिर्फ़ Hague Apostille Convention के सदस्य देशों में माना जाता है। जो देश सदस्य नहीं हैं, उनके लिए MEA 'normal attestation' करता है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Apostille का मतलब है कि सरकार ने दस्तावेज़ में लिखी बातें सही मान लीं।"
✓ सचनहीं। MEA के मुताबिक वह दस्तावेज़ को राज्य सरकार, केंद्र-शासित प्रदेश या Chamber of Commerce के तय अधिकारियों के दस्तख़त के आधार पर legalise करता है, और दस्तावेज़ में लिखी बातों की ज़िम्मेदारी नहीं लेता।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Apostille के लिए दस्तावेज़ सीधे मंत्रालय के counter पर देना होता है।"
✓ सचनहीं। जुलाई 2012 से MEA लोगों से सीधे कोई दस्तावेज़ नहीं लेता। दस्तावेज़ उसके तय किए outsourced service providers के पास जमा होते हैं, और वहीं से वापस मिलते हैं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Photocopy पर भी apostille हो जाता है।"
✓ सचनहीं। MEA के मुताबिक मंत्रालय photocopies को legalise नहीं करता; original दस्तावेज़ या true copy जमा करनी होती है।[1]

आपका अधिकार

किसी सदस्य देश का apostilled दस्तावेज़ भारत में legalised दस्तावेज़ माना जाना चाहिए; उस पर और attestation की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।[1]
  • तय fee: MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है; agency के charge भी MEA के पन्ने पर लिखे हैं।[1]
  • Bank में: विदेश में हुई मृत्यु का apostilled प्रमाण bank के लिए मान्य तरीक़ों में से एक है।[2]

अभी क्या करें

  • पहले देख लीजिए कि जिस देश में दस्तावेज़ देना है, वह Hague Convention का सदस्य है या नहीं; सदस्य न हो, तो Apostille नहीं, normal attestation लगता है।[1]
  • दस्तावेज़ MEA के authorised outsourced service provider के पास ही जमा कीजिए; MEA ने लिखा है कि Apostille या attestation के लिए unauthorised लोगों या touts पर भरोसा न करें।[1]
  • Original दस्तावेज़ या true copy ले जाइए; साथ में दस्तावेज़ की photocopy और अपने passport की photocopy।[1]
  • जमा करने से पहले MEA के पन्ने पर लिखी fee देख लीजिए: MEA की ₹50 प्रति apostille sticker; agency की ₹84 प्रति दस्तावेज़ और ₹3 प्रति पन्ना।[1]
  • विदेश में हुई मृत्यु का bank में दावा करना हो, तो मृत्यु का प्रमाण उसी देश में apostille या किसी और तय तरीक़े से प्रमाणित कराइए।[2]

सवाल-जवाब

Apostille का मतलब क्या है?RBI के निर्देशों के पैरा 4 के मुताबिक Apostille वह certificate है, जो किसी public document के origin को प्रमाणित करता है, जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु का certificate, अदालत का फ़ैसला, किसी register का extract या notary का attestation। यह उसी दस्तावेज़ के लिए जारी हो सकता है, जो Hague Apostille Convention के एक सदस्य देश में जारी हुआ हो और दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल होना हो।
भारत में Apostille कौन करता है?विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)। MEA के मुताबिक वह विदेश में इस्तेमाल के लिए original दस्तावेज़ों या उनकी true copies को attest करता है, और यह attestation दो तरह का है: Apostille और normal attestation।
Apostille और normal attestation में क्या फ़र्क़ है?MEA के मुताबिक Apostille Hague Convention के सभी सदस्य देशों में माना जाता है। Normal attestation उन देशों के लिए होता है, जो Convention के सदस्य नहीं हैं और जहाँ Apostille नहीं माना जाता।
भारत कब से Hague Convention का सदस्य है?MEA के मुताबिक भारत 2005 से 5 अक्टूबर 1961 के उस Hague Convention का सदस्य है, जिसने विदेशी public documents के legalisation की ज़रूरत ख़त्म की।
किन दस्तावेज़ों पर Apostille होता है?MEA के मुताबिक निजी दस्तावेज़ों पर, जैसे जन्म, मृत्यु या विवाह का certificate, affidavit, Power of Attorney; और पढ़ाई के दस्तावेज़ों पर, जैसे degree, diploma, matriculation और secondary स्तर के certificate।
विदेश से Apostille होकर आया दस्तावेज़ भारत में चलेगा?MEA के मुताबिक किसी सदस्य देश के apostilled दस्तावेज़ को भारत में इस्तेमाल के लिए और किसी attestation या legalisation की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और उसे भारत में सभी कामों के लिए legalised दस्तावेज़ माना जाना चाहिए।
Apostille की प्रक्रिया क्या है?MEA के पन्ने के मुताबिक दो रास्ते हैं। पहला e-Sanad है: भारतीय नागरिकों के दस्तावेज़ों की जाँच और attestation की e-service। जो दस्तावेज़ e-Sanad में नहीं आते, उनके लिए तीन कदम हैं: पहले दस्तावेज़ का authentication (Regional Authentication Centres); फिर उसे authorised outsourced service provider के पास जमा करना; और फिर उसी agency से apostilled दस्तावेज़ वापस लेना।
दस्तावेज़ के साथ क्या देना होता है?MEA के मुताबिक original दस्तावेज़ या उसकी true copy, उसके साथ दस्तावेज़ की एक photocopy और आवेदक के passport की एक photocopy।
Apostille में कितना ख़र्च आता है?MEA के पन्ने के मुताबिक MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है। Outsourced agency हर दस्तावेज़ पर ₹84 service charge और हर पन्ने पर ₹3 scanning charge लेती है। Normal attestation में MEA की कोई fee नहीं है; agency के यही charge लगते हैं।
यह सेवा किन शहरों में मिलती है?MEA के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से यह सेवा 16 शहरों के Branch Secretariats और RPOs में है: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Chandigarh, Cochin, New Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panaji, Jaipur, Patna और Thiruvananthapuram। आवेदक को अपने इलाक़े के Branch Secretariat या RPO तक outsourced service providers के ज़रिए पहुँचना होता है।
Bank के दावे में Apostille कब काम आता है?RBI के निर्देशों के पैरा 324 के मुताबिक ग्राहक की मृत्यु भारत के बाहर हुई हो, तो bank मृत्यु के प्रमाण की वह original certified copy मानता है, जो उसी देश में तय तरीक़ों में से किसी एक से प्रमाणित हो। 'Apostilled' होना इन तरीक़ों में से एक है।
जानकारी या शिकायत के लिए किससे संपर्क करें?MEA के पन्ने पर Attestation Section / Apostille Cell का पता (Jawahar Lal Nehru Bhawan, Janapath Marg, New Delhi-110011) और phone number दिए हैं: 011-23088403 (Attestation) और 011-23088404 (Apostille)।

जुड़े शब्द

स्रोत

  1. विदेश मंत्रालय (MEA) — Attestation / Apostille, Consular Services (site पर "Last Updated On: 29 Sep 2026") ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Apostilleभारत 2005 से सदस्य; किन दस्तावेज़ों पर; apostilled दस्तावेज़ पर और attestation नहीं
    • Normal Attestationजो देश Convention के सदस्य नहीं
    • Proceduree-Sanad; तीन कदम: authentication, agency के पास जमा, वापसी
    • Important Noteदस्तख़त के आधार पर legalisation; लिखी बातों की ज़िम्मेदारी नहीं
    • Outsourcingजुलाई 2012 से सीधे नहीं; साथ में क्या देना है; photocopy नहीं; touts से सावधान
    • 16 cities1 जनवरी 2019 से 16 शहर
    • Fees₹50 प्रति sticker; agency: ₹84 प्रति दस्तावेज़, ₹3 प्रति पन्ना
    • ContactApostille Cell का पता और phone
  2. RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; Updated as on October 1, 2026) ↗जारी: 28 नव 2025किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पैरा 4Apostille की परिभाषा; भारत में यह काम MEA करता है
    • पैरा 324भारत के बाहर हुई मृत्यु का प्रमाण: 'Apostilled' एक तरीक़ा

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। विदेश मंत्रालय (MEA) के Attestation / Apostille पन्ने और RBI के Commercial Banks – Responsible Business Conduct Directions, 2025 (1 अक्टूबर 2026 तक update) से जाँचा।

पन्ना बना: 07 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।