1मतलब
Apostille वह certificate है, जो किसी public document के origin को प्रमाणित करता है, जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु का certificate, अदालत का फ़ैसला, किसी register का extract या notary का attestation।[2]
यह उसी दस्तावेज़ के लिए जारी हो सकता है, जो Hague Apostille Convention के एक सदस्य देश में जारी हुआ हो और दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल होना हो। भारत में यह काम विदेश मंत्रालय (MEA) करता है।[2]
भारत 2005 से 5 अक्टूबर 1961 के इस Hague Convention का सदस्य है।[1]
2Apostille और normal attestation
- Apostille: Convention के सभी सदस्य देशों में माना जाता है।[1]
- Normal attestation: उन देशों के लिए, जो Convention के सदस्य नहीं हैं और जहाँ Apostille नहीं माना जाता।[1]
- किन दस्तावेज़ों पर: निजी दस्तावेज़, जैसे जन्म, मृत्यु या विवाह का certificate, Affidavit, Power of Attorney; और पढ़ाई के दस्तावेज़, जैसे degree, diploma, matriculation और secondary स्तर के certificate।[1]
- MEA किस बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेता: मंत्रालय दस्तावेज़ को राज्य सरकार, केंद्र-शासित प्रदेश या Chamber of Commerce के तय अधिकारियों के दस्तख़त के आधार पर legalise करता है; दस्तावेज़ में लिखी बातों की ज़िम्मेदारी वह नहीं लेता।[1]
3Apostille कैसे होता है
यह रास्ता उन दस्तावेज़ों का है, जो e-Sanad में नहीं आते। e-Sanad, भारतीय नागरिकों के दस्तावेज़ों की जाँच और attestation की MEA की e-service है।
- e-Sanad: यह भारतीय नागरिकों के दस्तावेज़ों की जाँच और attestation की MEA की e-service है।[1]
- बाक़ी दस्तावेज़, तीन कदम: पहले दस्तावेज़ का authentication (Regional Authentication Centres); फिर उसे authorised outsourced service provider के पास जमा करना; और फिर उसी agency से apostilled दस्तावेज़ वापस लेना।[1]
- MEA सीधे नहीं लेता: जुलाई 2012 से मंत्रालय लोगों से सीधे कोई दस्तावेज़ नहीं लेता।[1]
- क्या जमा होता है: original दस्तावेज़ या उसकी true copy, साथ में दस्तावेज़ की एक photocopy और आवेदक के passport की एक photocopy। मंत्रालय photocopies को legalise नहीं करता।[1]
- कहाँ: 1 जनवरी 2019 से यह सेवा 16 शहरों के Branch Secretariats और RPOs में है: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Chandigarh, Cochin, New Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panaji, Jaipur, Patna और Thiruvananthapuram।[1]
- ख़र्च: MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है। Outsourced agency हर दस्तावेज़ पर ₹84 service charge और हर पन्ने पर ₹3 scanning charge लेती है। Normal attestation में MEA की कोई fee नहीं है।[1]
4भारत में और bank में
- विदेश का apostilled दस्तावेज़: किसी सदस्य देश के apostilled दस्तावेज़ को भारत में इस्तेमाल के लिए और किसी attestation या legalisation की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए; उसे भारत में सभी कामों के लिए legalised दस्तावेज़ माना जाना चाहिए।[1]
- विदेश में हुई मृत्यु: ग्राहक की मृत्यु भारत के बाहर हुई हो, तो bank मृत्यु के प्रमाण की वह original certified copy मानता है, जो उसी देश में तय तरीक़ों में से किसी एक से प्रमाणित हो। Apostilled होना इनमें से एक तरीक़ा है; Notary Public से प्रमाणित कराना दूसरा।[2]
5आम ग़लतफ़हमी
6आपका अधिकार
- तय fee: MEA की fee हर apostille sticker पर ₹50 है; agency के charge भी MEA के पन्ने पर लिखे हैं।[1]
- Bank में: विदेश में हुई मृत्यु का apostilled प्रमाण bank के लिए मान्य तरीक़ों में से एक है।[2]
7अभी क्या करें
- पहले देख लीजिए कि जिस देश में दस्तावेज़ देना है, वह Hague Convention का सदस्य है या नहीं; सदस्य न हो, तो Apostille नहीं, normal attestation लगता है।[1]
- दस्तावेज़ MEA के authorised outsourced service provider के पास ही जमा कीजिए; MEA ने लिखा है कि Apostille या attestation के लिए unauthorised लोगों या touts पर भरोसा न करें।[1]
- Original दस्तावेज़ या true copy ले जाइए; साथ में दस्तावेज़ की photocopy और अपने passport की photocopy।[1]
- जमा करने से पहले MEA के पन्ने पर लिखी fee देख लीजिए: MEA की ₹50 प्रति apostille sticker; agency की ₹84 प्रति दस्तावेज़ और ₹3 प्रति पन्ना।[1]
- विदेश में हुई मृत्यु का bank में दावा करना हो, तो मृत्यु का प्रमाण उसी देश में apostille या किसी और तय तरीक़े से प्रमाणित कराइए।[2]
8सवाल-जवाब
9जुड़े शब्द
10स्रोत
- विदेश मंत्रालय (MEA) — Attestation / Apostille, Consular Services (site पर "Last Updated On: 29 Sep 2026") ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Apostilleभारत 2005 से सदस्य; किन दस्तावेज़ों पर; apostilled दस्तावेज़ पर और attestation नहीं
- Normal Attestationजो देश Convention के सदस्य नहीं
- Proceduree-Sanad; तीन कदम: authentication, agency के पास जमा, वापसी
- Important Noteदस्तख़त के आधार पर legalisation; लिखी बातों की ज़िम्मेदारी नहीं
- Outsourcingजुलाई 2012 से सीधे नहीं; साथ में क्या देना है; photocopy नहीं; touts से सावधान
- 16 cities1 जनवरी 2019 से 16 शहर
- Fees₹50 प्रति sticker; agency: ₹84 प्रति दस्तावेज़, ₹3 प्रति पन्ना
- ContactApostille Cell का पता और phone
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; Updated as on October 1, 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 4Apostille की परिभाषा; भारत में यह काम MEA करता है
- पैरा 324भारत के बाहर हुई मृत्यु का प्रमाण: 'Apostilled' एक तरीक़ा
11सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। विदेश मंत्रालय (MEA) के Attestation / Apostille पन्ने और RBI के Commercial Banks – Responsible Business Conduct Directions, 2025 (1 अक्टूबर 2026 तक update) से जाँचा।
पन्ना बना: 07 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।