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शब्द · बैंकिंग✓ स्रोत से जाँचा · 8 Oct 2026

CMS

RBI का online portal, जहाँ RBI Ombudsman को शिकायत दर्ज होती है

एक लाइन में

CMS (Complaint Management System) RBI का online portal है, cms.rbi.org.in, जहाँ Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत RBI Ombudsman को शिकायत दर्ज होती है और उसका status देखा जाता है। शिकायत की कोई fee नहीं है, पर पहले अपने bank या संस्था से शिकायत करनी होती है।

पताcms.rbi.org.inonline शिकायत का एक ही portal
Feeशून्यकिसी third-party agency को पैसे देने की ज़रूरत नहीं
पहले bank को30 दिनया RBI, NPCI या Card Network का तय समय, जो ज़्यादा हो
मदद के लिए14448toll free; यहाँ जानकारी मिलती है, शिकायत दर्ज नहीं होती

मतलब

CMS यानी Complaint Management System। यह RBI का portal है, जहाँ Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत online शिकायतें दर्ज होती हैं। RBI के FAQ इसे online शिकायतों का एक centralised portal कहते हैं।[1]

इसके पहले पन्ने पर चार विकल्प हैं: File a Complaint, Track Your Complaint, File an Appeal और Feedback।[2]

शिकायत के तीन तरीक़े

  • Online: CMS portal पर, cms.rbi.org.in।[1]
  • E-mail: [email protected] पर शिकायत भेजकर।[1]
  • Physical: दस्तख़त किया हुआ complaint form और दस्तावेज़ इस पते पर भेजकर: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh - 160017।[1]
  • CRPC: e-mail और डाक से आई शिकायतें Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) के पास जाती हैं; online शिकायतें CMS portal पर दर्ज होती हैं।[1]

CMS पर कब जा सकते हैं

30 दिन की जगह RBI, NPCI या Card Network के निर्देशों में तय समय लागू होता है, अगर वह ज़्यादा हो। Bank का जवाब मिल गया हो और आप उससे संतुष्ट न हों, तो इंतज़ार ज़रूरी नहीं है।

  • पहले संस्था से: पहले अपने bank या उस संस्था से शिकायत करनी होती है, जिससे दिक़्क़त है।[1]
  • जवाब न मिले: संस्था को शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर, या RBI, NPCI या Card Network के निर्देशों में तय समय के अंदर (जो ज़्यादा हो), जवाब न मिले।[1]
  • या जवाब से संतुष्ट न हों: तब भी RBI Ombudsman को शिकायत की जा सकती है।[1]
  • 90 दिन की सीमा: शिकायत ऊपर की समय-सीमा ख़त्म होने की तारीख़ से, या संस्था के आख़िरी जवाब की तारीख़ से, जो बाद में हो, 90 दिन के अंदर करनी होती है।[1]

शिकायत में क्या देना होता है

  • अपना ब्योरा: नाम, mobile number, e-mail ID (हो तो) और पूरा डाक पता।[1]
  • संस्था का ब्योरा: उसका नाम, branch या जगह, और पता।[1]
  • पहली शिकायत का सबूत: संस्था को की गई शिकायत का number या acknowledgement number, उसकी तारीख़ और copy।[1]
  • मामले का ब्योरा: खाते, card, loan या transaction की जानकारी; transaction की तारीख़ और reference number, अगर हो।[1]
  • संस्था का जवाब: अगर मिला हो, तो उसकी copy।[1]
  • पूरी बात: क्या हुआ, कितना नुक़सान या परेशानी हुई, और आप क्या राहत चाहते हैं; साथ में ज़रूरी दस्तावेज़।[1]

Portal की सुविधाएँ

  • Status देखना: शिकायत दर्ज होने पर complaint number मिलता है; उस number और mobile number से CMS portal पर status देखा जा सकता है।[1]
  • शिकायत वापस लेना: किसी भी stage पर, portal के शिकायत track करने वाले tab से।[1]
  • Feedback: बंद हुई शिकायत पर portal से feedback दिया जा सकता है।[1]
  • भाषा: शिकायत हिंदी और अंग्रेज़ी में दर्ज होती है; ब्योरा description box में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है।[1]
  • कोई ख़ास office नहीं: किसी ख़ास Ombudsman office के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।[1]
  • शुरुआती जाँच: online शिकायत पर portal एक सीमित, system से होने वाली शुरुआती जाँच करता है कि शिकायत चलने लायक़ है या नहीं।[1]

14448: Contact Center

  • क्या मिलता है: RBI की शिकायत व्यवस्था की जानकारी, शिकायत दर्ज करने का तरीक़ा, और शिकायत का status।[1]
  • कब: IVRS 24x7; कर्मचारी से बात सोमवार से शनिवार (राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 8 से रात 10 बजे तक।[1]
  • भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाएँ।[1]
  • शिकायत नहीं: Contact Center के ज़रिए शिकायत सीधे दर्ज नहीं होती।[1]

कौन-सी शिकायतें नहीं चलतीं

  • जो सीधे RBI Ombudsman को नहीं भेजी गई, जैसे वह संदेश जिसमें RBI को सिर्फ़ copy में रखा गया हो।[1]
  • जिसमें पहले संस्था से शिकायत न की गई हो, या उसका सबूत न हो।[1]
  • जो तय 30 दिन से पहले की गई हो, जब तक कि जवाब मिल न चुका हो और आप उससे असंतुष्ट न हों।[1]
  • जो 90 दिन की सीमा के बाद की गई हो।[1]
  • जो उसी मामले पर किसी Court, Tribunal, Arbitrator या ऐसे ही forum के पास चल रही हो या merits पर निपट चुकी हो।[1]
  • जो उन सेवाओं के बारे में हो, जो RBI के नियमन में नहीं आतीं।[1]

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"RBI को email में CC कर देना ही शिकायत है।"
✓ सचनहीं। RBI के FAQ के मुताबिक जो शिकायत सीधे RBI Ombudsman को नहीं भेजी गई, जैसे वह संदेश जिसमें RBI को सिर्फ़ copy में रखा गया हो, वह scheme के तहत नहीं चलती।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Bank से शिकायत किए बिना सीधे CMS पर जा सकते हैं।"
✓ सचनहीं। पहले अपने bank या संस्था से शिकायत करनी होती है, और उसका सबूत देना होता है। बिना इसके की गई शिकायत नहीं चलती।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"CMS पर शिकायत के लिए agent को पैसे देने पड़ते हैं।"
✓ सचनहीं। RBI के FAQ के मुताबिक शिकायत दर्ज करने या उसके हल की कोई fee नहीं है, और शिकायत के लिए किसी third-party agency के पास जाने या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"14448 पर phone करके शिकायत दर्ज हो जाती है।"
✓ सचनहीं। Contact Center के ज़रिए शिकायत सीधे दर्ज नहीं होती। वह शिकायत दर्ज करने का तरीक़ा बताता है और शिकायत के status की जानकारी देता है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"शिकायत अपने शहर के Ombudsman office में ही करनी होती है।"
✓ सचनहीं। शिकायत करने वाले को किसी ख़ास Ombudsman office के पास जाने की ज़रूरत नहीं है; CMS या CRPC से आई शिकायतें RBI अपनी व्यवस्था से बाँटता है।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"CMS पर शिकायत सिर्फ़ अंग्रेज़ी में हो सकती है।"
✓ सचनहीं। CMS portal पर शिकायत हिंदी और अंग्रेज़ी में दर्ज होती है, और शिकायत का ब्योरा description box में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है।[1]

आपका अधिकार

RBI Ombudsman के पास शिकायत दर्ज करने या उसके हल की कोई fee नहीं है; इसके लिए किसी third-party agency को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।[1]
  • Representative: शिकायत लिखित में अधिकृत किए गए representative के ज़रिए भी की जा सकती है; वह advocate नहीं हो सकता, जब तक कि advocate ख़ुद पीड़ित न हो।[1]
  • वापस लेने का हक़: शिकायत किसी भी stage पर अपनी मर्ज़ी से वापस ली जा सकती है।[1]

अभी क्या करें

  • पहले अपने bank या संस्था से शिकायत कीजिए, और उसका complaint number और copy सँभालकर रखिए।[1]
  • 30 दिन में जवाब न मिले, या जवाब से संतुष्ट न हों, तो cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कीजिए।[1]
  • 90 दिन की सीमा निकलने मत दीजिए।[1]
  • Complaint number लिख लीजिए; उसी से और mobile number से status देखा जाता है।[1]
  • तरीक़ा समझना हो या status पूछना हो, तो 14448 पर phone कीजिए।[1]

सवाल-जवाब

CMS का मतलब क्या है?CMS यानी Complaint Management System। यह RBI का portal है, https://cms.rbi.org.in, जहाँ Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत online शिकायतें दर्ज होती हैं। RBI के FAQ इसे online शिकायतों का एक centralised portal कहते हैं।
RBI Ombudsman को शिकायत किन तरीक़ों से भेजी जा सकती है?RBI के FAQ के मुताबिक तीन तरीक़ों से। Online: CMS portal पर। E-mail: [email protected] पर। Physical: दस्तख़त किया हुआ complaint form और दस्तावेज़ इस पते पर भेजकर: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh - 160017।
CMS पर शिकायत कब की जा सकती है?पहले अपने bank या संस्था से शिकायत करनी होती है। अगर उसे शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर (या RBI, NPCI या Card Network के निर्देशों में तय समय के अंदर, जो ज़्यादा हो) जवाब न मिले, या जवाब से आप संतुष्ट न हों, तब RBI Ombudsman को शिकायत की जा सकती है।
शिकायत कब तक कर देनी चाहिए?RBI के FAQ के मुताबिक ऊपर की समय-सीमा ख़त्म होने की तारीख़ से, या bank के आख़िरी जवाब की तारीख़ से, जो बाद में हो, 90 दिन के अंदर।
शिकायत में क्या-क्या देना होता है?नाम, mobile number और पूरा डाक पता; जिस संस्था के ख़िलाफ़ शिकायत है उसका नाम और branch; उस संस्था को की गई शिकायत का number, तारीख़ और copy; खाते, card, loan या transaction का ब्योरा; संस्था का जवाब, अगर मिला हो; पूरी बात, नुक़सान और माँगी गई राहत; और साथ के दस्तावेज़।
शिकायत का status कैसे देखें?शिकायत दर्ज होने पर एक complaint number मिलता है। उस number और mobile number से CMS portal पर status देखा जा सकता है। Status की जानकारी के लिए toll free number 14448 पर भी बात की जा सकती है।
14448 क्या है?यह RBI के Contact Center का toll free number है। इसकी IVRS सुविधा 24x7 चलती है। Contact Center के कर्मचारी से बात सोमवार से शनिवार (राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 8 से रात 10 बजे तक हो सकती है: अंग्रेज़ी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं में।
क्या शिकायत किसी और से करवाई जा सकती है?हाँ। RBI के FAQ के मुताबिक शिकायत लिखित में अधिकृत किए गए representative के ज़रिए की जा सकती है। पर वह representative advocate नहीं हो सकता, जब तक कि advocate ख़ुद पीड़ित न हो।
क्या शिकायत वापस ली जा सकती है?हाँ, किसी भी stage पर। RBI के FAQ के मुताबिक इसके लिए CMS portal पर शिकायत track करने वाले tab में जाना होता है।
CMS पर शिकायत किस भाषा में होती है?CMS portal पर शिकायत हिंदी और अंग्रेज़ी में दर्ज होती है। शिकायत का ब्योरा description box में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। E-mail या physical तरीक़े से शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है।
कौन-सी शिकायतें CMS पर नहीं चलतीं?RBI के FAQ की सूची में ये हैं: जिसमें पहले संस्था से शिकायत न की गई हो; जो तय 30 दिन से पहले की गई हो (जवाब मिल चुका हो तो अलग बात है); जो 90 दिन की सीमा के बाद की गई हो; जो उसी मामले पर किसी Court, Tribunal या Arbitrator के पास चल रही या निपट चुकी हो; और जो उन सेवाओं के बारे में हो, जो RBI के नियमन में नहीं आतीं।
CMS पर और क्या-क्या किया जा सकता है?CMS portal के पहले पन्ने पर चार विकल्प हैं: File a Complaint, Track Your Complaint, File an Appeal और Feedback।

जुड़े शब्द

स्रोत

  1. RBI — Frequently Asked Questions: Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (37 सवाल) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Q7 और Q8online शिकायतों का एक portal; CRPC; शुरुआती system जाँच; online tracking
    • Q9शिकायत के तीन तरीक़े: CMS, e-mail, physical
    • Q10 और Q11Contact Center 14448; वहाँ शिकायत दर्ज नहीं होती
    • Q12किसी ख़ास Ombudsman office की ज़रूरत नहीं
    • Q16 और Q17कब शिकायत कर सकते हैं; 30 और 90 दिन; कौन-सी शिकायतें नहीं चलतीं
    • Q18 से Q21क्या देना होता है; complaint number से status; representative; कोई fee नहीं
    • Q34, Q36, Q37शिकायत वापस लेना; feedback; भाषाएँ
  2. RBI — Complaint Management System (CMS) portal का पहला पन्ना ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पहला पन्नाचार विकल्प: File a Complaint, Track Your Complaint, File an Appeal, Feedback; 14448 का समय

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। RBI के Frequently Asked Questions: Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (37 सवाल) और CMS portal के पहले पन्ने से जाँचा।

पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 08 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।