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शब्द · सरकारी योजनाएँ✓ स्रोत से जाँचा · 11 Oct 2026

EPS

Employees' Pension Scheme, 2026 · कर्मचारी पेंशन योजना, जो 29 जून 2026 से EPS 1995 की जगह लागू है

एक लाइन में

EPS (Employees' Pension Scheme) नौकरीपेशा लोगों की pension योजना है, जो EPF के साथ चलती है। 29 जून 2026 से Employees' Pension Scheme, 2026 लागू है, जिसने EPS 1995 की जगह ली। कम से कम 10 साल की eligible service हो, तो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मासिक pension मिलती है।

अभी की योजनाEPS 202629 जून 2026 से; EPS 1995 की जगह
Pension के लिए10 सालकम से कम इतनी eligible service
Wage ceiling₹25,000 महीना17 सितंबर 2026 से
कम से कम pension₹1,000 महीनासदस्य की pension; कुछ कटौतियों के अधीन

मतलब

EPS यानी Employees' Pension Scheme। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को Code on Social Security, 2020 की धारा 15(1)(b) के तहत Employees' Pension Scheme, 2026 अधिसूचित की। इसने Employees' Pension Scheme, 1995 और Employees' Family Pension Scheme, 1971 की जगह ली; पुरानी योजनाओं में जो हो चुका, वह बना रहता है।[1]

  • किस पर लागू: जो कर्मचारी Employees' Provident Funds Scheme, 2026 (या छूट पाए establishment के provident fund) का सदस्य बनता है और जिसका वेतन उस दिन wage ceiling तक है; और जो पहले EPS 1995 का सदस्य था।[1]
  • Wage ceiling: 17 सितंबर 2026 से ₹25,000 महीना।[3]
  • 17 सितंबर 2026 का बदलाव: Scheme अब उस कर्मचारी पर भी लागू है, जो EPF Scheme, 2026 का सदस्य था पर EPS का नहीं, और नई wage ceiling की अधिसूचना के दिन जिसका वेतन ceiling तक है।[2]

इसका मतलब आपके लिए क्या है

  • 10 साल की service: कम से कम 10 साल की eligible service हो, तो 58 साल की उम्र पूरी होने के अगले दिन से मासिक pension।[1][4]
  • 10 साल से कम: withdrawal benefit या scheme certificate।[1]
  • परिवार: सदस्य की मृत्यु पर पात्र परिवार, यानी पति या पत्नी और बच्चों, को pension।[1]
  • Employer की चूक: employer के अंशदान जमा न करने की वजह से सदस्य या लाभार्थी को pension के फ़ायदे से मना नहीं किया जा सकता।[1]

पैसा कहाँ से आता है

Scheme के मुताबिक Pension Fund में दो जगह से पैसा आता है: employer के अंशदान में से वेतन का 8.33%, और केंद्र सरकार की तरफ़ से वेतन का 1.16%। दोनों wage ceiling तक के वेतन पर।

  • Employer: अपने अंशदान में से कर्मचारी के वेतन का 8.33%, wage ceiling तक, हर महीने Pension Fund में; महीना ख़त्म होने के 15 दिन के भीतर।[1]
  • केंद्र सरकार: सदस्य के वेतन का 1.16%।[1][6]
  • Ceiling से ऊपर वेतन: employer और केंद्र सरकार, दोनों का अंशदान ceiling तक के वेतन पर ही गिना जाता है।[1]
  • पुराना Fund: EPS 1995 का Pension Fund Account ही इस Scheme का Pension Fund Account है।[1]

Pension कितनी और कब

  • सूत्र: मासिक pension = (pensionable wages × pensionable service) ÷ 70।[1]
  • Pensionable wages: सदस्यता छोड़ने से ठीक पहले के 60 महीनों की contributory service का औसत मासिक वेतन, wage ceiling की सीमा में।[1]
  • 20 साल या ज़्यादा: 58 की उम्र पर retire होने वाले जिस सदस्य की pensionable service 20 साल या ज़्यादा है, उसकी service में 2 साल जोड़े जाते हैं।[1]
  • Early pension: 50 साल की उम्र हो जाने पर ली जा सकती है, उससे पहले नहीं; तब pension हर उस साल के लिए 4% घटती है, जितने साल उम्र 58 से कम है।[1]
  • Pension टालना: 58 के बाद pension लेना 60 साल की उम्र तक टाला जा सकता है; तब 58 के बाद के हर पूरे साल पर pension 4% बढ़ती है।[1]
  • कम से कम: सदस्य की मासिक pension ₹1,000 से कम नहीं होगी; early pension की कटौती जैसी कुछ कटौतियाँ इस पर लागू होती हैं।[1]
  • स्थायी अक्षमता: नौकरी के दौरान स्थायी और पूरी तरह अक्षम होने पर pension, भले 10 साल की service न हुई हो; शर्त यह कि कम से कम एक महीने का अंशदान हुआ हो। यह pension कम से कम ₹250 महीना है।[1]

10 साल से पहले नौकरी छूटे, तो

  • दो विकल्प: Scheme की Table-IV के हिसाब से withdrawal benefit, या scheme certificate।[1]
  • 36 महीने: 58 की उम्र से पहले नौकरी छोड़ी हो, तो withdrawal benefit आख़िरी अंशदान की due तारीख़ से 36 महीने बीतने के बाद, या 58 की उम्र पर, जो भी पहले हो।[1]
  • Table-IV की मिसाल: 12 महीने की service पर नौकरी छोड़ते समय के वेतन का 1.02 गुना; 60 महीने पर 5.02 गुना; 108 महीने पर 9.33 गुना।[1]
  • Scheme certificate: इसमें pensionable service, pensionable wages और नौकरी छोड़ने की तारीख़ पर बनती pension लिखी होती है। आगे Scheme वाली किसी नौकरी में जाने पर पुरानी service नई service के साथ गिनी जाती है।[1]

परिवार को pension

  • Widow pension: pension शुरू होने के बाद सदस्य की मृत्यु हो, तो सदस्य की pension का 50%, कम से कम ₹450; relief मिलाकर ₹1,000 से कम हो, तो ₹1,000। यह मृत्यु या दोबारा शादी तक मिलती है।[1]
  • बच्चे: हर बच्चे को widow pension का 25%, कम से कम ₹250; 25 साल की उम्र तक; एक समय में दो बच्चों तक। स्थायी और पूरी तरह अक्षम बच्चे पर उम्र और गिनती की यह सीमा नहीं है।[1]
  • Orphan pension: widow pension देय न हो, तो बच्चों को widow pension का 75%, कम से कम ₹750; 25 साल की उम्र तक।[1]
  • Nominee: जो सदस्य अविवाहित है, या जिसका पति या पत्नी या पात्र बच्चा नहीं है, वह किसी को nominate कर सकता है; बाद में परिवार बनने पर यह nomination बेअसर हो जाता है। Nomination भी न हो, तो pension आश्रित पिता को, और उनके बाद माँ को।[1]

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"EPS अब भी 1995 वाली योजना है।"
✓ सचनहीं। 29 जून 2026 से Employees' Pension Scheme, 2026 लागू है, जिसने Employees' Pension Scheme, 1995 और Employees' Family Pension Scheme, 1971 की जगह ली। पुरानी योजना में मंज़ूर हो चुकी pension मिलती रहती है।[1] 11 अक्टूबर 2026 को EPFO की website के EPS वाले पन्ने पर अब भी 1995 की योजना का पाठ लगा था।[5]
✕ ग़लतफ़हमी"नौकरी छोड़ते ही EPS का पैसा निकाला जा सकता है।"
✓ सचनहीं। जिसकी eligible service 10 साल से कम है और जिसने 58 की उम्र से पहले नौकरी छोड़ी, वह withdrawal benefit तभी ले सकता है, जब आख़िरी अंशदान की due तारीख़ से 36 महीने बीत जाएँ, या वह 58 का हो जाए, जो भी पहले हो।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"Employer ने पैसा जमा नहीं किया, तो pension नहीं मिलेगी।"
✓ सचScheme के मुताबिक employer के अंशदान जमा न करने की वजह से किसी सदस्य या लाभार्थी को pension के फ़ायदे से मना नहीं किया जा सकता। Employer की ज़िम्मेदारी इससे ख़त्म नहीं होती।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"58 साल से पहले pension मिल ही नहीं सकती।"
✓ सचमिल सकती है। 10 साल की eligible service वाला सदस्य 50 साल की उम्र हो जाने पर early pension ले सकता है, उससे पहले नहीं; तब pension हर उस साल के लिए 4% घटती है, जितने साल उम्र 58 से कम है।[1]

आपका अधिकार

पूरा दावा, ज़रूरी काग़ज़ों के साथ, Commissioner को मिलने के 20 दिन के भीतर निपटना चाहिए और रकम मिल जानी चाहिए।[1]
  • कमी हो, तो: दावे में कोई कमी हो, तो वह 20 दिन के भीतर लिखकर बतानी है।[1]
  • देरी पर: Commissioner बिना काफ़ी वजह के पूरा दावा 20 दिन में न निपटाए, तो देरी के समय के लिए रकम पर 12% सालाना ब्याज लगाया जा सकता है, जो उसके वेतन से काटा जा सकता है।[1]

अभी क्या करें

  • आप EPF के सदस्य हैं और आपका वेतन ₹25,000 तक है, तो अपने employer या EPFO से पूछिए कि आप EPS के सदस्य हैं या नहीं।[2][3]
  • नौकरी बदलें, तो पुरानी pensionable service नई के साथ जुड़वाइए; scheme certificate इसी काम का है।[1]
  • आप अविवाहित हैं या आपका पात्र परिवार नहीं है, तो nomination कीजिए।[1]
  • EPFO की website पर अभी 1995 की योजना का पाठ लगा है; 2026 की Scheme का पाठ राजपत्र की अधिसूचना में है।[1][5]

सवाल-जवाब

EPS का पूरा नाम क्या है?Employees' Pension Scheme। अभी Employees' Pension Scheme, 2026 लागू है, जिसे केंद्र सरकार ने Code on Social Security, 2020 की धारा 15(1)(b) के तहत बनाया है।
EPS 2026 कब से लागू है?29 जून 2026 से, यानी राजपत्र में छपने की तारीख़ से। इसकी अधिसूचना G.S.R. 527(E) है।
EPS 1995 का क्या हुआ?Employees' Pension Scheme, 2026 ने Employees' Pension Scheme, 1995 और Employees' Family Pension Scheme, 1971 की जगह ली है। पुरानी योजनाओं में जो हो चुका, वह बना रहता है: EPS 1995 का Pension Fund Account ही नई Scheme का Pension Fund Account है, और पुरानी योजना में मंज़ूर pension मिलती रहती है।
EPS का सदस्य कौन बनता है?जो कर्मचारी Employees' Provident Funds Scheme, 2026 (या छूट पाए establishment के provident fund) का सदस्य बनता है और जिसका वेतन उस दिन wage ceiling तक है। जो पहले EPS 1995 का सदस्य था, वह भी। 17 सितंबर 2026 से वह कर्मचारी भी, जो EPF Scheme, 2026 का सदस्य था पर EPS का नहीं, और नई wage ceiling की अधिसूचना के दिन जिसका वेतन ceiling तक है।
Wage ceiling कितनी है?17 सितंबर 2026 से ₹25,000 महीना। केंद्र सरकार ने इसे Code on Social Security, 2020 के Chapter III के लिए अधिसूचना S.O. 5109(E) से तय किया है।
EPS में कितना पैसा जाता है?Scheme के मुताबिक employer अपने अंशदान में से कर्मचारी के वेतन का 8.33% (wage ceiling तक) Pension Fund में भेजता है, और केंद्र सरकार सदस्य के वेतन का 1.16% देती है।
Pension कब से मिलती है?कम से कम 10 साल की eligible service वाले सदस्य को superannuation की उम्र पूरी होने के अगले दिन से। Code on Social Security, 2020 के मुताबिक इस Chapter के लिए superannuation की उम्र 58 साल है।
Pension कैसे गिनी जाती है?Scheme का सूत्र: मासिक pension = (pensionable wages × pensionable service) ÷ 70। Pensionable wages सदस्यता छोड़ने से ठीक पहले के 60 महीनों की contributory service का औसत मासिक वेतन है, wage ceiling की सीमा में।
58 साल से पहले pension ले सकते हैं?हाँ। 50 साल की उम्र हो जाने पर early pension ली जा सकती है, उससे पहले नहीं। तब pension हर उस साल के लिए 4% घटती है, जितने साल उम्र 58 से कम है।
10 साल से कम service हो, तो क्या मिलता है?Scheme की Table-IV के हिसाब से withdrawal benefit, या scheme certificate। 58 की उम्र से पहले नौकरी छोड़ी हो, तो withdrawal benefit आख़िरी अंशदान की due तारीख़ से 36 महीने बाद, या 58 की उम्र पर, जो भी पहले हो।
सदस्य की मृत्यु पर परिवार को क्या मिलता है?Scheme के मुताबिक पात्र परिवार को pension: widow pension, और हर बच्चे को उसका 25% (एक समय में दो बच्चों तक, 25 साल की उम्र तक)। Widow pension देय न हो, तो बच्चों को orphan pension, जो widow pension का 75% है।
कम से कम pension कितनी है?Scheme के मुताबिक सदस्य की मासिक pension ₹1,000 से कम नहीं होगी; early pension की कटौती जैसी कुछ कटौतियाँ इस पर लागू होती हैं। Widow pension भी relief मिलाकर ₹1,000 से कम हो, तो ₹1,000 की जाती है।
दावा कितने दिन में निपटना चाहिए?Scheme के मुताबिक पूरा दावा, ज़रूरी काग़ज़ों के साथ, Commissioner को मिलने के 20 दिन के भीतर निपटना और रकम मिलनी चाहिए। दावे में कोई कमी हो, तो वह भी 20 दिन के भीतर लिखकर बतानी है।

जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का राजपत्र (असाधारण) — श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना G.S.R. 527(E), 29 जून 2026: Employees' Pension Scheme, 2026 (English पाठ पन्ना 43 से) ↗जारी: 29 जून 2026 · लागू: 29 जून 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • प्रस्तावना; पैरा 1धारा 15(1)(b) के तहत; EPS 1995 और Family Pension Scheme 1971 की जगह; राजपत्र में छपने की तारीख़ से लागू
    • पैरा 3, 4Pension Fund Account; employer का 8.33% और केंद्र सरकार का 1.16%, wage ceiling तक; 15 दिन के भीतर जमा
    • पैरा 7Scheme किस पर लागू; सदस्यता कब तक
    • पैरा 10, 1120 साल पर 2 साल का weightage; pensionable wages: 60 महीनों का औसत
    • पैरा 12(1), (2), (6)10 साल की eligible service; pension का सूत्र; superannuation की उम्र के अगले दिन से
    • पैरा 12(7), (8), (9)early pension 50 की उम्र से पहले नहीं, 4% प्रति साल कटौती; कम से कम ₹1,000; 60 तक टालने पर 4% प्रति साल बढ़त
    • पैरा 12(10), (11); पैरा 13scheme certificate; withdrawal benefit (Table-IV); 36 महीने की शर्त
    • पैरा 14स्थायी और पूरी अक्षमता पर pension; एक महीने का अंशदान; कम से कम ₹250
    • पैरा 15परिवार की pension: widow, बच्चे, orphan; nominee और आश्रित माता-पिता
    • पैरा 16, 17employer की चूक पर भी फ़ायदा; दावा 20 दिन में; देरी पर 12% सालाना ब्याज
    • पैरा 21EPS 1995 में मंज़ूर फ़ायदों का भुगतान जारी
    • Table-IVservice के महीनों के हिसाब से withdrawal benefit का अनुपात
  2. भारत का राजपत्र (असाधारण) — श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना G.S.R. 847(E), 25 सितंबर 2026: Employees' Pension Scheme, 2026 में संशोधन ↗जारी: 25 सित 2026 · लागू: 17 सित 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पूरी अधिसूचनापैरा 7(1) में नया खंड (iii): EPF Scheme, 2026 का सदस्य, जो EPS का सदस्य नहीं था और जिसका वेतन नई ceiling तक है; 17 सितंबर 2026 से लागू
  3. भारत का राजपत्र (असाधारण) — श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 5109(E), 17 सितंबर 2026: Code on Social Security, 2020 के Chapter III के लिए wage ceiling ↗जारी: 17 सित 2026 · लागू: 17 सित 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पूरी अधिसूचनाwage ceiling ₹25,000 महीना; राजपत्र में छपने की तारीख़ से; S.O. 2702(E) (29 मई 2026) की जगह
  4. India Code — The Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 of 2020), पाठ "As on the 21th November, 2025" ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • धारा 2(82)Chapter III के लिए superannuation की उम्र 58 साल
    • धारा 2(89)wage ceiling: केंद्र सरकार की अधिसूचित रकम
    • धारा 15(1)(b)केंद्र सरकार Employees' Pension Scheme बना सकती है
    • धारा 16(1)(b)Pension Fund में employer के अंशदान का हिस्सा: 8 1/3 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं, या जो अधिसूचित हो
  5. EPFO — Pension Scheme (EPS) वाला पन्ना और उस पर लगा Scheme का पाठ (11 अक्टूबर 2026 को देखा; site पर 'Last Updated: October 8, 2026') ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • पन्ने का पहला हिस्सा; 'View Scheme'11 अक्टूबर 2026 को पन्ने पर Employees' Pension Scheme, 1995 का ही ब्योरा और पाठ था
  6. भारत का राजपत्र (असाधारण) — श्रम और रोज़गार मंत्रालय का शुद्धिपत्र G.S.R. 704(E), 4 अगस्त 2026: Employees' Pension Scheme, 2026 की छपाई की ग़लतियाँ ↗जारी: 04 अग 2026किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • बिंदु 2पैरा 4(2) में केंद्र सरकार का अंशदान 'pay' की जगह 'wages' का 1.16%

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। भारत के राजपत्र में छपी Employees' Pension Scheme, 2026 (G.S.R. 527(E), 29 जून 2026), उसके शुद्धिपत्र (G.S.R. 704(E), 4 अगस्त 2026) और संशोधन (G.S.R. 847(E), 25 सितंबर 2026), wage ceiling की अधिसूचना (S.O. 5109(E), 17 सितंबर 2026) और Code on Social Security, 2020 से जाँचा।

पन्ना बना: 11 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

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