1मतलब
Nominee वह व्यक्ति है, जिसे खाताधारक अपने bank में नामित करता है। RBI के निर्देशों के मुताबिक nomination का फ़ायदा यह है कि खाताधारक की मृत्यु होने पर दावे की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और रकम क़ानूनी उलझन के बिना, जल्दी nominee तक पहुँचती है।[1]
यह सुविधा deposit खातों, safe deposit locker और bank की safe custody में रखी चीज़ों के लिए है। कोई व्यक्ति अपने proprietorship कारोबार के लिए खाता चलाता हो, तो उसमें भी यह सुविधा मिलती है।[1]
यह पन्ना अभी सिर्फ़ bank के nomination के बारे में है।
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- चार तक nominee: 1 नवंबर 2025 से ग्राहक चार तक लोगों को nominee बना सकते हैं।[2]
- Deposit खाते में दो तरीक़े: nominee एक साथ (simultaneous) रखे जा सकते हैं, या एक के बाद एक (successive)। एक साथ वाले तरीक़े में हर nominee का हिस्सा या प्रतिशत लिखा जाता है, और कुल 100 प्रतिशत होना चाहिए।[2]
- Locker और safe custody में एक ही तरीक़ा: यहाँ सिर्फ़ successive nomination हो सकता है। इसमें अगला nominee तभी लागू होता है, जब उससे ऊपर वाले nominee की मृत्यु हो चुकी हो।[2]
- Nomination करना ज़रूरी नहीं: खाता खोलते समय bank को nomination की सुविधा और उसके फ़ायदे साफ़ बताने हैं। आप फिर भी nomination न करना चाहें, तो bank सिर्फ़ इस वजह से खाता खोलने से मना या देर नहीं कर सकता।[1]
- 3 working दिन में पावती: nomination दर्ज करने, रद्द करने या बदलने का form मिलने के 3 working दिन के भीतर bank को पावती देनी है, चाहे आपने माँगी हो या नहीं।[1]
3Nomination कैसे दर्ज होता है
Passbook, statement और FD की रसीद पर "Nomination Registered" और nominee का नाम लिखा जाता है।
- Bank को खाता खोलने, locker लेने और safe custody के form में ही nomination के ब्योरे की जगह रखनी है।[1]
- आप nomination न करना चाहें, तो bank आपसे इसका लिखित declaration लेता है।[1]
- Nomination नियमों के मुताबिक न हो और रद्द किया जाए, तो bank को 3 working दिन के भीतर लिखित में वजह बतानी है।[1]
- Passbook, statement और FD की रसीद पर "Nomination Registered" लिखा जाता है, और nominee का नाम भी।[1]
4खाताधारक के न रहने पर
- Nominee से सिर्फ़ तीन काग़ज़: nominee का दस्तख़त किया हुआ claim form, खाताधारक का death certificate, और nominee की पहचान और पते का Officially Valid Document।[1]
- Succession certificate नहीं: nominee को भुगतान करते समय bank Succession Certificate, Letter of Administration या Probate of Will जैसे काग़ज़ नहीं माँग सकता, और indemnity bond या surety भी नहीं, रकम चाहे जितनी हो।[1]
- किसी भी शाखा में दावा: दावा bank की किसी भी शाखा में दिया जा सकता है, और bank को उसकी पावती देनी है।[1]
- मृत्यु पर FD तोड़ना: खाताधारक की मृत्यु होने पर FD समय से पहले तोड़ने पर कोई penalty नहीं लगती।[1]
- Joint खाता: joint खाते में nominee का हक़ तभी बनता है, जब सभी खाताधारकों की मृत्यु हो चुकी हो।[1]
- Locker: अकेले locker लेने वाले ने nominee रखा हो, तो उसकी मृत्यु पर bank nominee को locker खोलने और सामान निकालने देता है।[1]
5आम ग़लतफ़हमी
6आपका अधिकार
- देरी की वजह: दावा 15 calendar दिन में न निपटे, तो bank को दावा करने वाले को देरी की वजह बतानी है।[1]
- Locker के दावे में देरी: सारे काग़ज़ मिलने के 15 calendar दिन के भीतर bank को दावा process करके सामान की सूची बनाने की तारीख़ तय करने के लिए संपर्क करना है। ऐसा न हो, तो उसे देरी के हर दिन के ₹5,000 देने हैं।[1]
- काग़ज़ अधूरे हों, तो: bank को दावे की पावती देते समय ही बताना है कि कौन-से काग़ज़ बाक़ी या ग़लत हैं।[1]
- Form हर जगह: दावे के तय form bank की हर शाखा में और उसकी website पर मिलने चाहिए।[1]
- दावे निपटाने के ये निर्देश 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं।[1]
7अभी क्या करें
- अपनी passbook, statement या FD की रसीद पर देखिए कि "Nomination Registered" और nominee का नाम लिखा है या नहीं।[1]
- Nominee दर्ज नहीं है, या बदलना है, तो bank में nomination का form दीजिए। 3 working दिन में पावती मिलनी चाहिए।[1]
- एक से ज़्यादा nominee रखने हों, तो पहले तय कीजिए: एक साथ, हिस्सों के साथ, या एक के बाद एक।[2]
- Locker है, तो उसमें भी nominee दर्ज है या नहीं, देख लीजिए।[1]
8सवाल-जवाब
9जुड़े शब्द
10स्रोत
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; Updated as on October 1, 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 264, 265 और 2661 नवंबर 2025 से लागू; deposit खाते, locker और safe custody; proprietorship का खाता
- पैरा 267, 268 और 269सुविधा और फ़ायदे बताना; nomination न करने का विकल्प और declaration; खाता खोलने से मना नहीं
- पैरा 270एक साथ रखे nominee में से किसी की पहले मृत्यु
- पैरा 275 और 2763 working दिन में पावती; nomination रद्द हो, तो लिखित वजह
- पैरा 277, 278 और 280"Nomination Registered"; nominee का नाम; form में nomination की जगह
- पैरा 282 और 283दावे के निर्देश 1 अप्रैल 2026 से; SCSS, PPF पर लागू नहीं; ₹15 लाख की सीमा
- पैरा 284, 285 और 286nominee trustee के तौर पर; joint खाता; तीन काग़ज़; succession certificate या bond नहीं
- पैरा 287 और 288nominee न हो, तो सरल प्रक्रिया और उसके काग़ज़
- पैरा 296मृत्यु पर FD समय से पहले, बिना penalty
- पैरा 299locker का सामान nominee को
- पैरा 316 और 317forms शाखा और website पर; किसी भी शाखा में दावा; पावती और बाक़ी काग़ज़ों की सूची
- पैरा 319, 320, 321 और 32215 calendar दिन; देरी की वजह और ब्याज; locker में ₹5,000 रोज़
- वित्त मंत्रालय (PIB) — Key Provisions relating to Nomination under the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 to come into effect from 1st November 2025 ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- मुख्य प्रावधानचार तक nominee; deposit खाते में simultaneous या successive; locker और safe custody में सिर्फ़ successive; हिस्सों का कुल 100 प्रतिशत
11सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। RBI के Commercial Banks – Responsible Business Conduct Directions, 2025 (1 अक्टूबर 2026 तक update) और वित्त मंत्रालय की 23 अक्टूबर 2025 की PIB release से जाँचा। अभी यह पन्ना सिर्फ़ bank के nomination पर है।
पन्ना बना: 07 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 07 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।