1मतलब
SCSS यानी Senior Citizens Savings Scheme। यह केंद्र सरकार की बचत योजना है, जो Government Savings Promotion Act, 1873 के तहत बनी Senior Citizens' Savings Scheme, 2019 से चलती है।[2]
इसका खाता Post Office में खुलता है, और यह योजना banks में भी चलती है।[1][4]
2कौन खोल सकता है
- 60 साल: जिसने खाता खोलने की तारीख़ पर 60 साल की उम्र पूरी कर ली हो।[1]
- 55 से 60 साल, retire होने पर: जो superannuation पर या किसी और तरह retire हो चुका हो, अगर खाता retirement benefits मिलने के 3 महीने के अंदर खोला जाए। साथ में benefits मिलने की तारीख़ का प्रमाण और employer का certificate लगता है।[1]
- Defence Services: retire हुए कर्मी (Civilian Defence employees को छोड़कर) 50 साल की उम्र पर, बाक़ी तय शर्तें पूरी होने पर।[1]
- सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी: जिस सरकारी कर्मचारी की 50 साल की उम्र के बाद सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, उसके पति/पत्नी, बाक़ी तय शर्तें पूरी होने पर।[1]
- अकेले या joint: खाता अकेले, या पति/पत्नी के साथ joint खोला जा सकता है। Joint खाते में पूरी जमा पहले खाताधारक की मानी जाती है।[1]
- पात्रता की एक और शर्त: India Post के पन्ने पर 'resident citizen of India' लिखा है।[1]
3जमा और ब्याज
- कितना जमा: कम से कम ₹1,000, और ₹1,000 के गुणक में। एक व्यक्ति के सभी SCSS खातों को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा ₹30 लाख।[1]
- एक ही जमा: एक खाते में एक ही बार जमा होती है। सीमा के अंदर एक से ज़्यादा खाते खोले जा सकते हैं।[1][2]
- ज़्यादा जमा हो जाए तो: ज़्यादा रकम तुरंत लौटाई जाती है, और उस पर सिर्फ़ Post Office Savings Account की दर से ब्याज मिलता है।[1]
- अभी की दर: 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक 8.2% सालाना।[1]
- ब्याज कब: हर तिमाही। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक का ब्याज अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की 1 तारीख़ को खाताधारक के Savings Account में जाता है।[1]
- ब्याज न लें तो: जो ब्याज हर तिमाही न लिया जाए, उस पर आगे ब्याज नहीं मिलता।[1]
- Tax: India Post के पन्ने पर लिखा है कि इस योजना का निवेश Income Tax Act, 1961 की धारा 80C के फ़ायदे में गिना जाता है, और एक वित्तीय वर्ष में सभी खातों का कुल ब्याज तय सीमा से ऊपर हो, तो TDS लागू होता है, जब तक Form 15G या 15H न दिया गया हो।[1]
45 साल और उसके बाद
खाता बढ़ाने का आवेदन खाता पकने के, या हर 3 साल के block के ख़त्म होने के, एक साल के अंदर देना होता है। बढ़ाया गया समय पकने की तारीख़ से ही गिना जाता है।
- 5 साल पर: जमा की रकम खाता खुलने के 5 साल पूरे होने पर या उसके बाद मिलती है।[1]
- बढ़ाना: खाता 3 साल के block के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा जितनी बार चाहें किया जा सकता है।[1]
- कब तक आवेदन: खाता पकने की तारीख़ से, या हर 3 साल के block के ख़त्म होने से, एक साल के अंदर।[1]
- बढ़े खाते की दर: बढ़े हुए खाते पर वह दर मिलती है, जो पकने की तारीख़ पर, या पिछले block के ख़त्म होने की तारीख़ पर, लागू थी।[1]
- नया खाता: पुराना खाता बंद करके, सीमा के अंदर, नया खाता खोला जा सकता है।[1]
5समय से पहले बंद
- कभी भी: खाताधारक किसी भी समय जमा निकालकर खाता बंद कर सकता है।[1]
- एक साल से पहले: कोई ब्याज नहीं मिलता; जो ब्याज मिल चुका है, वह जमा में से वसूल होता है।[1]
- एक से दो साल के बीच: जमा का 1.5% कटता है।[1]
- दो साल या उसके बाद: जमा का 1% कटता है।[1]
- बढ़ाने के बाद: बढ़ाने के एक साल के अंदर खाता बंद करें, तो जमा का 1% कटता है।[1]
6मृत्यु होने पर
- खाता बंद: योजना के 2019 के पाठ के मुताबिक खाता बंद होता है, और जमा, मृत्यु की तारीख़ तक के योजना के ब्याज के साथ, nominee या क़ानूनी वारिस को मिलती है।[2]
- मृत्यु के बाद का ब्याज: मृत्यु के अगले दिन से खाता बंद होने तक Post Office Savings Account की दर से ब्याज मिलता है।[1]
- पति/पत्नी खाता कब जारी रख सकते हैं: योजना के 2019 के पाठ के मुताबिक, खाता joint हो या पति/पत्नी अकेले nominee हों, और मृत्यु की तारीख़ पर वे ख़ुद योजना की पात्रता पूरी करते हों।[2]
- Nominee हो तो: nominee Form 11 में आवेदन और मृत्यु का प्रमाण देता है।[3]
- Nominee न हो तो: मृत्यु के छह महीने के अंदर probate, letters of administration या Succession Certificate पेश न हो, तो ₹5 लाख तक की रकम अधिकृत अधिकारी सही दावेदार को दे सकता है। इसके लिए Death Certificate, passbook, Affidavit (Form-13), letter of disclaimer (Form-14) और bond of indemnity (Form-15) लगते हैं। ₹5 लाख से ऊपर की रकम के लिए succession certificate देना होता है।[3]
- Bank वाले नियम नहीं: bank के जमा खातों के दावे निपटाने के RBI के निर्देश SCSS पर लागू नहीं हैं; दावा योजना के अपने नियमों से निपटता है।[4]
7आम ग़लतफ़हमी
8आपका अधिकार
- Nomination: एक से चार nominee रखे जा सकते हैं, और हर एक का हिस्सा तय किया जा सकता है।[3]
- ब्याज सीधे खाते में: ब्याज अपने आप Savings Account में जमा कराने का विकल्प है।[1]
- बढ़ाने का विकल्प: पकने के बाद खाता 3-3 साल के लिए, जितनी बार चाहें, बढ़ाया जा सकता है।[1]
9अभी क्या करें
- 55 से 60 साल के बीच retire हुए हों, तो खाता retirement benefits मिलने के 3 महीने के अंदर खोलना होता है।[1]
- ब्याज के लिए Savings Account में अपने आप जमा होने का विकल्प चुन लीजिए; जो ब्याज न लिया जाए, उस पर आगे ब्याज नहीं मिलता।[1]
- खाता बढ़ाना हो, तो पकने के एक साल के अंदर आवेदन दे दीजिए।[1]
- पैसा पहले निकालने से पहले कटौती देख लीजिए: एक साल से पहले ब्याज नहीं, फिर 1.5%, और दो साल बाद 1%।[1]
- खाते में nomination देख लीजिए; nominee न हो और रकम ₹5 लाख से ऊपर हो, तो दावे के लिए succession certificate देना पड़ता है।[3]
10सवाल-जवाब
11जुड़े शब्द
12स्रोत
- India Post (डाक विभाग) — Saving Schemes: Senior Citizens Savings Scheme Account (SCSS) और Interest Rates (w.e.f 01.10.2026 to 31.12.2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Interest Rates (New)1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026: SCSS 8.2%
- SCSS: Eligibility60 साल; 55 से 60 के बीच retire हुए, 3 महीने के अंदर; Defence 50 साल; joint खाता; 'resident citizen of India'
- SCSS: Deposit Limits₹1,000 के गुणक; एक ही जमा; सभी खातों में ₹30 लाख तक; ज़्यादा जमा की वापसी; धारा 80C
- SCSS: Interestहर तिमाही; savings खाते में; न लिए ब्याज पर आगे ब्याज नहीं; TDS
- SCSS: Premature Closureएक साल से पहले ब्याज नहीं; 1.5% और 1% की कटौती
- SCSS: Extension of Account3-3 साल, जितनी बार चाहें; एक साल के अंदर आवेदन; दर पकने की तारीख़ वाली
- SCSS: Closure of Account5 साल पर भुगतान; नया खाता; मृत्यु के अगले दिन से Savings Account की दर
- India Code — Senior Citizens' Savings Scheme, 2019 (G.S.R. 916(E), 12 दिसंबर 2019; मूल पाठ, बाद के संशोधन इसमें दर्ज नहीं) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 3सीमा के अंदर एक से ज़्यादा खाते; अकेले या पति/पत्नी के साथ joint
- पैरा 7मृत्यु पर खाता बंद; nominee या क़ानूनी वारिसों को भुगतान; पति/पत्नी कब खाता जारी रख सकते हैं
- पैरा 9जिन बातों का प्रावधान योजना में नहीं, उन पर General Rules लागू
- India Code — Government Savings Promotion General Rules, 2018 (G.S.R. 1003(E), 5 अक्टूबर 2018) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- नियम 14एक से चार nominee; हर nominee का हिस्सा
- नियम 15nominee का दावा Form 11 में; nomination न हो तो ₹5 लाख तक और उससे ऊपर के काग़ज़
- RBI — Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Directions, 2025 (RBI/DOR/2025-26/170; Updated as on October 1, 2026) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 282दावे निपटाने के निर्देश bank में चलने वाली SCSS, PPF जैसी योजनाओं पर लागू नहीं; दावा योजना के नियमों से
13सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। India Post के Saving Schemes पन्ने, Senior Citizens' Savings Scheme, 2019 (India Code पर मूल पाठ), Government Savings Promotion General Rules, 2018 और RBI के निर्देशों से जाँचा।
पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 08 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।