1मतलब
Hague Apostille Convention 5 अक्टूबर 1961 को The Hague में हुआ अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका पूरा नाम Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents है, और यह 24 जनवरी 1965 से लागू है।[1][2]
इसका मक़सद विदेशी public documents के लिए diplomatic या consular legalisation की ज़रूरत ख़त्म करना है। HCCH के शब्दों में, यह लंबे और महँगे legalisation की जगह एक ही Apostille certificate रखता है, जो वहीं की Competent Authority जारी करती है, जहाँ दस्तावेज़ बना है।[1][5]
2कैसे काम करता है
Apostille उसी देश की Competent Authority जारी करती है, जहाँ से दस्तावेज़ आया है। जिस देश में दस्तावेज़ देना है, वह सदस्य हो, तो उसका दूतावास वाला legalisation नहीं लगता।
- Legalisation क्या था: वह औपचारिकता, जिसमें जिस देश में दस्तावेज़ पेश होना है, उसके diplomatic या consular agents दस्तख़त की सच्चाई, दस्तख़त करने वाले की हैसियत, और seal या stamp की पहचान प्रमाणित करते हैं।[1]
- छूट: हर सदस्य देश उन दस्तावेज़ों को legalisation से छूट देता है, जिन पर Convention लागू होता है और जो उसके यहाँ पेश होने हैं।[1]
- सिर्फ़ एक certificate: अब सिर्फ़ एक औपचारिकता माँगी जा सकती है: वह certificate, जो उस देश की competent authority जारी करती है, जहाँ से दस्तावेज़ आया है।[1]
- कहाँ लगता है: दस्तावेज़ पर ही, या उससे जुड़े पन्ने (allonge) पर। उसका शीर्षक French में होता है: "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"।[1]
- कौन माँग सकता है: जिसने दस्तावेज़ पर दस्तख़त किए हैं, या दस्तावेज़ का कोई भी bearer।[1]
- दूतावास की भूमिका: हर सदस्य देश को यह देखना होता है कि जहाँ Convention छूट देता है, वहाँ उसके diplomatic या consular agents legalisation न करें।[1]
3Apostille क्या प्रमाणित करता है
- तीन बातें: दस्तख़त की सच्चाई; दस्तख़त करने वाले की हैसियत; और जहाँ लागू हो, दस्तावेज़ पर लगी seal या stamp की पहचान।[1]
- Content नहीं: HCCH के मुताबिक Apostille का इकलौता असर यही तीन बातें हैं; वह दस्तावेज़ के content को प्रमाणित नहीं करता।[6]
- Apostille पर और मुहर नहीं: Apostille पर लगे दस्तख़त, seal और stamp को किसी और प्रमाणन की ज़रूरत नहीं होती।[1]
4किन दस्तावेज़ों पर लागू
- अदालत के दस्तावेज़: अदालत या tribunal से जुड़ी authority या अधिकारी के दस्तावेज़, जैसे public prosecutor, clerk of a court या process-server के।[1]
- सरकारी और notarial: administrative documents और notarial acts।[1]
- निजी दस्तावेज़ पर लगा official certificate: जैसे registration दर्ज करने वाला certificate, या दस्तख़त का official या notarial authentication।[1]
- कौन तय करता है: कोई दस्तावेज़ public है या नहीं, यह उस जगह का क़ानून तय करता है, जहाँ दस्तावेज़ बना है।[6]
- लागू नहीं: diplomatic या consular agents के बनाए दस्तावेज़; और वे administrative documents, जो सीधे commercial या customs के काम से जुड़े हों।[1]
- भारत में: MEA के मुताबिक Apostille निजी दस्तावेज़ों (जन्म, मृत्यु या विवाह के certificate, Affidavit, Power of Attorney) और पढ़ाई के दस्तावेज़ों (degree, diploma, matriculation और secondary स्तर के certificate) पर किया जाता है।[7]
5भारत और यह Convention
- कब से: भारत का accession 26 अक्टूबर 2004 को जमा हुआ, और Convention भारत के लिए 14 जुलाई 2005 से लागू है।[2]
- कौन जारी करता है: भारत की Competent Authority Ministry of External Affairs (विदेश मंत्रालय, MEA) है; HCCH के पन्ने पर क़ीमत ₹50 दर्ज है।[4]
- भारत आने वाले दस्तावेज़: MEA के मुताबिक किसी सदस्य देश के apostilled दस्तावेज़ को भारत में इस्तेमाल करने के लिए और attestation या legalization नहीं माँगा जाना चाहिए; उसे सभी कामों के लिए legalized दस्तावेज़ माना जाना चाहिए।[7]
- पाँच देशों की आपत्ति: Belgium, Finland, Germany, Netherlands और Spain ने भारत के accession पर तय छह महीने के अंदर आपत्ति की थी।[3]
- चार ने वापस ली: Belgium (9 जनवरी 2008), Spain (12 फ़रवरी 2008), Netherlands (16 सितंबर 2008) और Finland (5 अक्टूबर 2009)।[3]
- Germany: Germany की आपत्ति (21 अप्रैल 2005) के वापस होने की कोई तारीख़ HCCH के उस पन्ने पर दर्ज नहीं है।[3]
- जो देश सदस्य नहीं: MEA के मुताबिक उनके लिए normal attestation किया जाता है।[7]
6सदस्य और नए तरीक़े
- कितने: HCCH की status table के मुताबिक इस Convention के 130 Contracting Parties हैं।[2]
- नया देश कैसे जुड़ता है: accession से। वह सिर्फ़ उन सदस्य देशों के साथ लागू होता है, जिन्होंने छह महीने के अंदर आपत्ति नहीं की।[1]
- Register: हर Competent Authority जारी किए गए certificates का register या card index रखती है, और किसी भी interested person के कहने पर ब्योरे मिलाकर जाँचती है।[1]
- e-Apostille: digital रूप में जारी हुआ official Apostille। उसे सिर्फ़ electronic होने की वजह से ठुकराया नहीं जा सकता; वह काग़ज़ वाले Apostille जितना ही मान्य है।[5]
7आम ग़लतफ़हमी
8आपका अधिकार
- कोई भी bearer: Apostille वह व्यक्ति माँग सकता है, जिसने दस्तावेज़ पर दस्तख़त किए हैं, या दस्तावेज़ का कोई भी bearer।[1]
- जाँच का हक़: कोई भी interested person जारी करने वाली authority से जँचवा सकता है कि Apostille के ब्योरे उसके register से मिलते हैं या नहीं।[1]
9अभी क्या करें
- जिस देश में दस्तावेज़ देना है, उसे HCCH की status table में देखिए: वह Contracting Party है या नहीं।[2]
- वह देश सदस्य न हो, तो Apostille नहीं, normal attestation लगता है।[7]
- Germany में दस्तावेज़ देना हो, तो पहले उसके दूतावास से पूछ लीजिए; HCCH के पन्ने पर भारत के accession पर उसकी आपत्ति के वापस होने की तारीख़ दर्ज नहीं है।[3]
- Apostille पर शक हो, तो उसे जारी करने वाले देश की Competent Authority से जँचवाइए; HCCH ख़ुद Apostille नहीं जाँचता।[1][5]
10सवाल-जवाब
11जुड़े शब्द
12स्रोत
- HCCH — Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (पूरा पाठ) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Article 1किन public documents पर लागू; किन पर नहीं
- Article 2legalisation से छूट; legalisation का मतलब
- Article 3 और 4सिर्फ़ एक certificate; कहाँ लगता है; शीर्षक French में
- Article 5कौन माँग सकता है; Apostille क्या प्रमाणित करता है
- Article 6 और 7competent authorities; register और जाँच
- Article 9दूतावास legalisation न करें, यह देश की ज़िम्मेदारी
- Article 12accession; छह महीने में आपत्ति; किन देशों के साथ लागू
- HCCH — Status table, Convention #12 (site पर "Last update: 30-VI-2026") ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- ऊपर का हिस्सा24 जनवरी 1965 से लागू; 130 Contracting Parties
- Indiaaccession 26 अक्टूबर 2004; लागू 14 जुलाई 2005
- HCCH — India के accession पर आपत्तियाँ (Declaration / reservation / notification) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Objectionपाँच देशों की आपत्ति; चार की वापसी की तारीख़ें; Germany की वापसी दर्ज नहीं
- HCCH — India: Competent Authority (Art. 6) (site पर "last updated on: 05 September 2024") ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- AuthorityMinistry of External Affairs of the Government of India; Price: Indian Rs. 50.00
- HCCH — Apostille Section ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- परिचयConvention का मक़सद: legalisation की जगह एक Apostille certificate
- e-Apostilleselectronic होने की वजह से ठुकराया नहीं जा सकता; काग़ज़ जितना मान्य
- NoticePermanent Bureau Apostille न जारी करता है, न जाँचता है
- HCCH — Outline: HCCH 1961 Apostille Convention (PDF) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Scopepublic document कौन-सा है, यह उस जगह का क़ानून तय करता है जहाँ दस्तावेज़ बना
- EffectApostille content को प्रमाणित नहीं करता
- विदेश मंत्रालय (MEA) — Attestation / Apostille, Consular Services (site पर "Last Updated On: 29 Sep 2026") ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Apostilleभारत 2005 से सदस्य; किन दस्तावेज़ों पर; apostilled दस्तावेज़ पर भारत में और attestation नहीं
- Normal Attestationजो देश Convention के सदस्य नहीं
13सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। HCCH की site पर Convention के पाठ, status table (30 जून 2026 तक update), भारत से जुड़े notifications और Competent Authority के पन्ने, और विदेश मंत्रालय (MEA) के Attestation / Apostille पन्ने से जाँचा।
पन्ना बना: 08 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 08 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।