1मतलब
Pension वह नियमित रक़म है, जो काम छोड़ने या एक तय उम्र के बाद आम तौर पर हर महीने मिलती है। भारत में pension funds को regulate करने वाली संस्था PFRDA है; उसका क़ानून कहता है कि उसका काम बुढ़ापे की आमदनी की सुरक्षा बढ़ाना है।[1]
आम लोगों के लिए pension के मुख्य सरकारी रास्ते ये हैं:
- EPS: EPF के साथ चलने वाली कर्मचारियों की pension योजना; कौन सदस्य बनता है, यह EPS के पन्ने पर है। Superannuation pension के लिए कम से कम 10 साल की eligible service चाहिए।[10]
- NPS: PFRDA की regulate की हुई defined contribution pension system।[2] 18 से 85 साल का कोई भी भारतीय नागरिक या OCI जुड़ सकता है।[3]
- Atal Pension Yojana (APY): savings खाते वाले 18 से 40 साल के नागरिकों के लिए; 60 के बाद सरकार की guarantee वाली pension।[6]
- UPS: केंद्र सरकार के NPS वाले कर्मचारियों के लिए NPS के भीतर एक विकल्प, 1 अप्रैल 2025 से।[8]
2इसका मतलब आपके लिए क्या है
- नौकरी में हैं: देखिए कि आप EPS में हैं या NPS में; दोनों के नियम अलग हैं।
- असंगठित क्षेत्र में हैं: 40 साल तक की उम्र में, income-tax payer न हों, तो APY देख सकते हैं।[5][6]
- परिवार: APY में subscriber के बाद जीवनसाथी को भी guaranteed pension, और फिर nominee को जमा रक़म मिलती है।[6]
3Pension कैसे बनती है
हर योजना के नियम अलग हैं: कौन जुड़ सकता है, कितना जमा होता है और pension कितनी बनती है।
- Defined contribution: NPS में pension इस पर टिकी है कि कितना जमा हुआ और कितना बढ़ा।[2]
- Guarantee वाली: APY में ₹1,000 से ₹5,000 महीने तक की guaranteed minimum pension है, जो अंशदान पर निर्भर है।[7]
- Annuity: NPS से निकलते समय रक़म के एक हिस्से से annuity ली जाती है, जिससे हर महीने या तय अंतराल पर pension मिलती है। Annuity IRDAI से registered life insurance company देती है।[4]
4NPS से निकलना
- Non-government, सामान्य exit: NPS में 15 साल पूरे होने, 60 की उम्र, या superannuation पर। कम से कम 20% से annuity, बाक़ी एक साथ या किश्तों में।[4]
- Government sector: superannuation पर कम से कम 40% से annuity।[4]
- छोटी रक़म: ₹8 लाख तक हो, तो पूरी रक़म एक साथ ले सकते हैं। ₹8 लाख से ₹12 लाख के बीच हो, तो ₹6 लाख तक एक साथ।[4]
- पहले निकलना (non-government): कम से कम 80% से annuity; ₹5 लाख तक हो, तो पूरी रक़म।[4]
- टालना: annuity या एक साथ वाली रक़म 85 की उम्र तक टाली जा सकती है।[4]
5आम ग़लतफ़हमी
6आपका अधिकार
- EPS: EPFO के EPFiGMS portal पर EPS pensioner भी शिकायत कर सकते हैं।[12]
- केंद्र सरकार के pensioners: CPENGRAMS पर शिकायत, और संतुष्ट न हों, तो appeal।[13]
7अभी क्या करें
- अपनी salary slip या EPFO/NPS statement में देखिए कि आपकी pension किस योजना में बन रही है।
- APY में जुड़ना है, तो 40 की उम्र से पहले, और सिर्फ़ तब, जब आप income-tax payer नहीं हैं या नहीं रहे।[5][6]
- NPS से निकलने से पहले अपनी कुल रक़म देखिए; ₹8 लाख और ₹12 लाख की सीमाएँ तय करती हैं कि कितना एक साथ मिलेगा।[4]
8सवाल-जवाब
9जुड़े शब्द
10स्रोत
- PFRDA — The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No. 23 of 2013), PFRDA की website वाली प्रति (इसमें 2019 तक के संशोधन हैं; India Code नहीं खुला) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- प्रस्तावनाAuthority का मक़सद: बुढ़ापे की आमदनी की सुरक्षा बढ़ाना
- PFRDA — National Pension System (NPS) का पन्ना (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 11 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला हिस्साNPS defined contribution pension system; PFRDA regulate करता है
- PFRDA — NPS for All Citizen Model का पन्ना (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 11 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Eligibilityभारतीय नागरिक (resident या non-resident) या OCI; 18 से 85 साल; HUF और PIO नहीं
- PFRDA — PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 (मूल: PFRDA/12/RGL/139/8, 11 मई 2015), संकलित पाठ "Last amended on 20th July 2026" ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- विनियम 2(1)(d)annuity service provider: IRDAI से registered life insurance company, PFRDA की चुनी
- विनियम 3(1)(a)government sector subscriber: कम से कम 40% से annuity; 85 की उम्र तक टाल सकते हैं
- विनियम 4(1)(a)non-government: 15 साल, 60 की उम्र या superannuation पर; कम से कम 20% से annuity; ₹8 लाख तक पूरी रक़म; ₹8–12 लाख पर ₹6 लाख तक एक साथ
- विनियम 4(1)(b)उससे पहले निकलना: कम से कम 80% से annuity; ₹5 लाख तक पूरी रक़म
- भारत का राजपत्र (असाधारण) — वित्त मंत्रालय (DFS) की अधिसूचना F. No. 16/1/2015-PR: Atal Pension Yojana में संशोधन (PFRDA की website पर लगी प्रति) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- बिंदु I (पैरा 2 का proviso)1 अक्टूबर 2022 से income-tax payer APY में नहीं जुड़ सकता
- बिंदु II (पैरा 13)बाद में पता चले, तो खाता बंद, जमा रक़म subscriber को
- PFRDA — RTI धारा 4(1)(b)(xii) के तहत जानकारी: Atal Pension Yojana (दस्तावेज़ पर तारीख़ नहीं है; इसमें 31 मार्च 2025 के आँकड़े हैं) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला हिस्साsavings खाते वाले नागरिक; 18 से 40 साल; 60 के बाद सरकार की guarantee वाली pension, फिर जीवनसाथी को, फिर nominee को जमा रक़म
- PIB — "Cabinet approves continuation of Atal Pension Yojana (APY) ... till 2030-31" (Release ID 2216718) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला पैरा; BackgroundAPY 2030-31 तक जारी; 60 की उम्र से ₹1,000 से ₹5,000 महीने की guaranteed minimum pension
- भारत का राजपत्र (असाधारण) — वित्त मंत्रालय (DFS) की अधिसूचना F. No. FX-1/3/2024-PR: Unified Pension Scheme (PFRDA की website पर लगी प्रति) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 1UPS केंद्र सरकार के NPS वाले कर्मचारियों के लिए NPS के भीतर विकल्प
- पैरा 2(iii)(a), (b), (c)25 साल पर 12 महीने की औसत basic pay का 50%; कम service पर अनुपात से; 10 साल या ज़्यादा पर कम से कम ₹10,000
- पैरा 161 अप्रैल 2025 से
- भारत का राजपत्र (असाधारण) — PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025 (F. No. PFRDA-16/07/0001/2025-SUP-CG) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- बिंदु VI (नया विनियम 3A)UPS से NPS में एक बार लौटने की सुविधा
- बिंदु XXII (विनियम 15(1)(i))assured payout 50%, 25 साल पर; 120 महीने से कम पर UPS लागू नहीं
- भारत का राजपत्र (असाधारण) — श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना G.S.R. 527(E): Employees' Pension Scheme, 2026 ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पैरा 12(1)(i)superannuation pension के लिए कम से कम 10 साल की eligible service
- PFRDA — Grievance का पन्ना (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 11 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- Level 1, 2, 3Pension Sahayak portal; 30 दिन में हल नहीं, तो NPS Trust; फिर PFRDA Ombudsman
- EPFO — EPFiGMS शिकायत portal का पहला पन्ना (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 11 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला पन्नाPF member, EPS pensioner, employer और दूसरे शिकायत कर सकते हैं
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग — CPENGRAMS का पन्ना (पन्ने पर "CPENGRAMS 5.0 (03092026)"; 11 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
- पहला पन्नाCentralized Pension Grievances Redress And Monitoring System; pensioners की शिकायत और appeal
11सुधार का इतिहास
- पन्ना बना। PFRDA Act, 2013, PFRDA के NPS पन्नों, NPS Exit Regulations (20 जुलाई 2026 तक संशोधित), Atal Pension Yojana की DFS अधिसूचना (10 अगस्त 2022), PFRDA की APY जानकारी, PIB (21 जनवरी 2026), UPS की राजपत्र अधिसूचना (24 जनवरी 2025) और PFRDA के UPS संशोधन (दिसंबर 2025), Employees' Pension Scheme, 2026 और शिकायत के तीन सरकारी portals से जाँचा।
पन्ना बना: 11 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।
यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/pension/ · आख़िरी जाँच: 11 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।

एक लाइन में