Credit report की शिकायत किसके पास करें — bank, bureau या RBI? सही क्रम यह है
सीधा जवाब
शिकायत bank के पास भी हो सकती है और bureau के पास भी — bank को 21 दिन, bureau को 30 दिन। 30 दिन से ऊपर गया तो ₹100 रोज़। RBI Ombudsman तक तभी, जब पहले उसी संस्था से शिकायत हो चुकी हो।
Situation
Report में गलत entry दिख गई। अब सवाल यह है कि शिकायत उस bank/NBFC से करें जिसने वह data भेजा, या bureau (CIC) से, और RBI तक कब जाएँ। ग़लत दरवाज़ा खटखटाने में सिर्फ़ समय जाता है — और मुआवज़े की 30 दिन वाली घड़ी पहली शिकायत के दिन से ही चलती है।
Verified verdict
पहला कदम — bank या bureau, दोनों में से कोई भी
- शिकायत CI (bank/NBFC) के पास दर्ज हो या CIC (bureau) के पास — दोनों रास्ते खुले हैं।
- CI को 21 कैलेंडर दिन में निपटाना है।
- CIC को 30 कैलेंडर दिन में।
- गड़बड़ी एक से ज़्यादा lender की हो, तो जिस CIC के पास आपने शिकायत की, वही सब से समन्वय करके एक पूरा जवाब देगा। आपको अलग-अलग जगह भागना नहीं है।
- शिकायत ठुकराई जाए तो भी आपको कार्रवाई की सूचना देना अनिवार्य है, और इनकार का कारण भी बताना है।
मुआवज़ा
- पहली शिकायत दर्ज करने के दिन से 30 कैलेंडर दिन में निपटारा न हो, तो ₹100 प्रति कैलेंडर दिन।
- शिकायत में अपना bank account या UPI ID ज़रूर दीजिए — मुआवज़ा वहीं आएगा, और सही ब्योरा देना आपकी ज़िम्मेदारी है।
- रकम निपटारे के 5 कार्यदिवस के अंदर खाते में आनी चाहिए।
- lender और CIC के बीच वह रकम उनकी ज़िम्मेदारी के अनुपात में बँटती है — आपको उससे कोई मतलब नहीं।
दूसरा कदम — RBI Ombudsman
अब Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (RB-IOS, 2026) लागू है — 1 जुलाई 2026 से, जिसने 2021 वाली scheme की जगह ली। शर्तें:
- पहले उसी संस्था (bank/NBFC या CIC) के पास शिकायत होनी चाहिए। सीधे Ombudsman नहीं।
- 30 दिन तक जवाब न आए, या जवाब आए पर संतोषजनक न हो — तब Ombudsman के पास जा सकते हैं।
- उसके बाद 90 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी।
- कोई फ़ीस नहीं — न शिकायत की, न निपटारे की।
अभी क्या करें
- गलत entry का screenshot या PDF पहले सुरक्षित कर लीजिए।
- शिकायत दर्ज कीजिए और दर्ज करने की तारीख़ तथा शिकायत संख्या लिखकर रखिए — 30 दिन की गिनती वहीं से है।
- 30 दिन बीत जाएँ तो मुआवज़े की माँग लिखित में कीजिए, शिकायत संख्या के साथ।
- जवाब न मिले या संतोषजनक न हो, तो cms.rbi.org.in पर शिकायत — या ईमेल [email protected], या डाक से: Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh – 160017.
- ध्यान रहे: 30 दिन पूरे होने या संस्था के आख़िरी जवाब के बाद 90 दिन की सीमा है। उसे निकलने मत दीजिए।
Source check: RBI Master Direction — Credit Information Reporting Directions, 2025; RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (1 जुलाई 2026 से लागू); 26 Sep 2026.
स्रोत — खुद जाँचिए
RBI — Credit Information Reporting Directions, 2025 ↗RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (FAQ) ↗RBI — शिकायत पोर्टल (CMS / Ombudsman) ↗स्रोत: RBI — Credit Information Reporting Directions, 2025 · RBI — Integrated Ombudsman Scheme, 2026 (FAQ) · RBI — शिकायत पोर्टल (CMS / Ombudsman)
प्रकाशित: 26 सित 2026
नियम बाद में बदल सकते हैं — ऊपर दिया स्रोत खोलकर ताज़ा स्थिति देख लीजिए।