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शब्द · सरकारी योजनाएँ✓ स्रोत से जाँचा · 12 Oct 2026

NPS

National Pension System · राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

एक लाइन में

NPS (National Pension System) एक defined contribution pension system है, जिसे PFRDA regulate करता है। 18 से 85 साल का कोई भी भारतीय नागरिक या OCI इसमें अपनी मर्ज़ी से जुड़ सकता है। इसमें रिटर्न बाज़ार से जुड़ा है, और निकलते समय रक़म का एक हिस्सा annuity में लगता है।

कौन जुड़ सकता है18 से 85 सालभारतीय नागरिक (resident या non-resident) या OCI
जमा की ऊपरी सीमानहींTier I और Tier II, दोनों खातों में
60 की उम्र पर निकलें तो annuityकम से कम 20%बाक़ी एक साथ या किश्तों में; non-government subscriber
कुल रक़म ₹8 लाख तक होपूरी एक साथसामान्य exit पर; 20 जुलाई 2026 तक संशोधित नियम

मतलब

NPS (National Pension System) एक defined contribution pension system है। भारत सरकार ने इसे 2004 में शुरू किया था, और इसे PFRDA regulate करता है। इसका मक़सद है कि नौकरी या काम के सालों में नियमित बचत हो, ताकि retirement के बाद आमदनी बनी रहे।[1]

  • सरकारी कर्मचारी: 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है; ज़्यादातर राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया है।[1]
  • बाक़ी सब: 18 से 85 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपनी मर्ज़ी से जुड़ सकता है।[1]

इसका मतलब आपके लिए क्या है

  • कौन जुड़ सकता है: भारतीय नागरिक (resident या non-resident) या OCI, 18 से 85 साल, KYC पूरी हो। HUF और PIO नहीं जुड़ सकते, और खाता किसी और के नाम पर नहीं खोला जा सकता।[2]
  • रिटर्न तय नहीं: रिटर्न बाज़ार से जुड़ा है और आपके चुने निवेश पर टिका है।[2]
  • नौकरी या शहर बदले, खाता वही: NPS खाता portable है।[2]

NPS कैसे काम करता है

आपके खाते का हिसाब Central Recordkeeping Agency (CRA) रखती है, और pension की रक़म की देखरेख NPS Trust करता है।

  • खाता कहाँ खुलता है: PFRDA में registered Point of Presence (PoP) पर, online या शाखा में; या NPS Trust के eNPS से।[2]
  • काग़ज़ (resident): एक ताज़ा फ़ोटो, PAN और पते का सबूत।[2]
  • कौन क्या करता है: Pension Fund पैसा निवेश करता है, CRA हिसाब रखती है, और NPS Trust pension की रक़म की देखरेख करता है। निकलते समय annuity, empanelled insurance companies देती हैं।[1]

Tier I और Tier II

  • Tier I: मुख्य pension खाता। इससे निकासी Exit Regulations के नियमों से ही होती है।[2]
  • Tier II: अपनी मर्ज़ी का निवेश खाता, जो सिर्फ़ active Tier I वाले खोल सकते हैं। इससे कभी भी पूरी या आंशिक रक़म निकाली जा सकती है।[2][3] Tier I खाते वाले NRI और OCI, Tier II नहीं खोल सकते।[2]
  • कितना जमा: Tier I या Tier II में जमा की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।[2]

पैसा कहाँ लगता है

  • Pension Fund: PFRDA में registered किसी एक pension fund को चुनिए; इसे साल में एक बार बदला जा सकता है।[2]
  • Active choice: आप ख़ुद तय करते हैं कि equity (E), corporate bonds (C) और government securities (G) में कितना जाए। Equity अधिकतम 75%, बाक़ी दोनों 100% तक।[2]
  • Auto choice: उम्र के हिसाब से अपने आप बँटवारा। 35 की उम्र तक equity का हिस्सा एक जैसा रहता है, फिर उम्र के साथ घटता है।[2]

बीच में निकासी

  • कितना: अपने ख़ुद के अंशदान का अधिकतम 25%। इसके लिए NPS में कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए।[3]
  • किन कामों के लिए: बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, अपने नाम (या पति/पत्नी के साथ) घर ख़रीदना या बनाना (एक बार), अपना, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता का इलाज, और विकलांगता के ख़र्च।[3]
  • कितनी बार: 60 की उम्र से पहले 4 बार, और दो निकासी के बीच कम से कम 4 साल।[2][3]

NPS से निकलना

ये नियम non-government subscriber के लिए हैं।[3]

  • सामान्य exit: NPS में 15 साल पूरे होने, 60 की उम्र, या superannuation पर। कम से कम 20% रक़म से annuity, बाक़ी एक साथ या किश्तों में।[3]
  • छोटी रक़म: कुल रक़म ₹8 लाख तक हो, तो पूरी एक साथ। ₹8 लाख से ₹12 लाख के बीच हो, तो ₹6 लाख तक एक साथ, और बाक़ी कम से कम 6 साल की किश्तों (systematic unit redemption) या annuity में।[3]
  • पहले निकलना: कम से कम 80% रक़म से annuity। कुल रक़म ₹5 लाख तक हो, तो पूरी एक साथ।[3]
  • टालना: annuity या एक साथ वाली रक़म 85 की उम्र तक टाली जा सकती है।[3]

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"NPS में तय pension की guarantee है।"
✓ सचनहीं। PFRDA के मुताबिक NPS defined contribution pension system है, और इसमें रिटर्न बाज़ार से जुड़ा है।[1][2] Pension इस पर टिकी है कि कितना जमा हुआ और निवेश कितना बढ़ा।
✕ ग़लतफ़हमी"NPS सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए है।"
✓ सचनहीं। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार में आए कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है, पर 18 से 85 साल का कोई भी भारतीय नागरिक (resident या non-resident) या OCI इसमें अपनी मर्ज़ी से जुड़ सकता है।[1][2]
✕ ग़लतफ़हमी"60 की उम्र पर पूरी रक़म हाथ में आ जाती है।"
✓ सचआम तौर पर नहीं। सामान्य exit पर कम से कम 20% रक़म से annuity लेनी होती है। कुल रक़म ₹8 लाख तक हो, तभी पूरी रक़म एक साथ ले सकते हैं।[3]
✕ ग़लतफ़हमी"NPS में 5 साल का lock-in है।"
✓ सचAll Citizen Model में 5 साल की न्यूनतम अवधि (lock-in) हटा दी गई है।[2] पर Multiple Scheme Framework की कोई scheme चुनें, तो उसमें कम से कम 15 साल का lock-in है; इस दौरान आप common NPS scheme में जा सकते हैं, पर उस framework की एक scheme से दूसरी में नहीं।[2] और 15 साल या 60 की उम्र से पहले निकलने पर कम से कम 80% रक़म से annuity लेनी होती है।[3]

आपका अधिकार

NPS की शिकायत PFRDA के Pension Sahayak portal पर दर्ज कीजिए। 30 दिन में हल न हो, तो NPS Trust के पास escalate कर सकते हैं, और वहाँ 21 दिन में जवाब न मिले, तो PFRDA के Ombudsman के पास।[4]
  • Ombudsman के फ़ैसले से संतुष्ट न हों, तो PFRDA के Designated Member के पास revision, और उसके बाद Securities Appellate Tribunal।[4]

अभी क्या करें

  • खाता खोलते समय nominee ज़रूर दर्ज कीजिए। Nomination न हो, तो वारिसों को legal heir certificate या succession certificate दिखाना पड़ता है।[3]
  • Active या Auto choice सोच-समझकर चुनिए; pension fund साल में एक बार बदला जा सकता है।[2]
  • Exit से पहले अपनी कुल रक़म देखिए; ₹5 लाख, ₹8 लाख और ₹12 लाख की सीमाएँ तय करती हैं कि कितना एक साथ मिलेगा।[3]
  • जानकारी के लिए PFRDA का Toll Free नंबर: 1800 110 708।[1]

सवाल-जवाब

क्या NRI या OCI NPS खाता खोल सकते हैं?हाँ। PFRDA के मुताबिक भारतीय नागरिक (resident या non-resident) और OCI, दोनों जुड़ सकते हैं। NRI को PAN, Indian passport, पते का सबूत और NRE/NRO खाते का सबूत देना होता है; OCI को passport की जगह OCI card। Tier I खाते वाले NRI और OCI, Tier II खाता नहीं खोल सकते। HUF और PIO NPS में नहीं जुड़ सकते।
क्या pension fund या निवेश का तरीक़ा बाद में बदल सकते हैं?PFRDA के मुताबिक pension fund साल में एक बार बदला जा सकता है। निवेश का तरीक़ा (Active choice या Auto choice) आप ख़ुद चुनते हैं, और asset allocation या investment choice साल में चार बार बदल सकते हैं।
क्या 60 के बाद भी NPS में जुड़ सकते हैं?हाँ, 85 साल की उम्र तक। 60 के बाद जुड़ने वाले के लिए निकलते समय कम से कम 20% रक़म से annuity लेनी होती है; कुल रक़म ₹12 लाख तक हो, तो पूरी रक़म एक साथ ली जा सकती है।
Subscriber की मृत्यु हो जाए तो?पूरी जमा रक़म nominee या क़ानूनी वारिसों को एक साथ मिलती है; वे चाहें तो किश्तों या annuity का विकल्प भी ले सकते हैं। Nomination दर्ज न हो, तो रक़म legal heir certificate या court के succession certificate के आधार पर दी जाती है।

जुड़े शब्द

स्रोत

  1. PFRDA — National Pension System: About NPS (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • About NPS, पैरा 1NPS defined contribution pension system; 2004 में शुरू; PFRDA regulate करता है
    • About NPS, पैरा 21 जनवरी 2004 या बाद में आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य; ज़्यादातर राज्यों ने अपनाया
    • NPS ArchitectureNPS Trust, CRA, Pension Funds, PoP, annuity service providers के काम
    • पन्ने का निचला हिस्साToll Free 1800 110 708
  2. PFRDA — NPS for All Citizen Model (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Eligibilityभारतीय नागरिक (resident या non-resident) या OCI; 18 से 85 साल; KYC; HUF और PIO नहीं; किसी और के नाम पर नहीं
    • Benefitsportable; market-linked returns
    • Enrolment, DocumentsPoP या eNPS से खाता; फ़ोटो, PAN, पते का सबूत; NRI/OCI के काग़ज़
    • Tier I और Tier IITier I मुख्य pension खाता; Tier II optional, कभी भी निकासी; Tier I वाले NRI/OCI को Tier II नहीं
    • ContributionTier I या Tier II में जमा की कोई ऊपरी सीमा नहीं
    • Investment Choicespension fund साल में एक बार बदल सकते हैं; Active choice में equity अधिकतम 75%; Auto choice उम्र के हिसाब से; asset allocation / investment choice साल में चार बार
    • Withdrawal/ExitAll Citizen Model में 5 साल का lock-in हटा; 60 से पहले 4 बार आंशिक निकासी, बीच में 4 साल; Multiple Scheme Framework की scheme में कम से कम 15 साल का lock-in
  3. PFRDA — PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 (मूल अधिसूचना No. PFRDA/12/RGL/139/8), संकलित पाठ "Last amended on 20th July 2026" (12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗जारी: 11 मई 2015किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • विनियम 4(1)(a)15 साल, 60 की उम्र या superannuation पर exit; कम से कम 20% annuity; ₹8 लाख तक पूरी रक़म; ₹8–12 लाख पर ₹6 लाख तक एक साथ; 85 तक टाल सकते हैं
    • विनियम 4(1)(b)पहले exit: कम से कम 80% annuity; ₹5 लाख तक पूरी रक़म
    • विनियम 4(1)(c)मृत्यु पर पूरी रक़म nominee/वारिस को; nomination न हो तो legal heir certificate या succession certificate
    • विनियम 4(1)(e)60 के बाद जुड़े: कम से कम 20% annuity; ₹12 लाख तक पूरी रक़म
    • विनियम 8(1)आंशिक निकासी: अपने अंशदान का अधिकतम 25%; कारण; कम से कम 3 साल; 60 से पहले 4 बार, 4 साल का अंतर
    • विनियम 8(2)Tier II से कभी भी पूरी या आंशिक निकासी
  4. PFRDA — Grievance Redressal Mechanism under NPS Architecture (पन्ने पर तारीख़ नहीं है; 12 अक्टूबर 2026 को देखा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • Level 1, 2, 3Pension Sahayak portal पर शिकायत; 30 दिन में हल नहीं तो NPS Trust; Level 2 पर 21 दिन में जवाब नहीं तो PFRDA Ombudsman
    • Level 4, 5Designated Member, PFRDA के पास revision; फिर Securities Appellate Tribunal

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। PFRDA के 'About NPS' और 'NPS for All Citizen Model' पन्नों, PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 (20 जुलाई 2026 तक संशोधित पाठ) और PFRDA के grievance पन्ने से जाँचा।

पन्ना बना: 12 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 12 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/nps/ · आख़िरी जाँच: 12 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।